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उदयपुर में शनिवार रात से सोमवार सुबह तक पूर्ण लॉकडाउन 

कोरोना के लगातार बढ़ते मामलो के मद्देनज़र लिया गया फैसला 
 
 
 शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा

उदयपुर 7 अगस्त 2020। उदयपुर शहर में वैश्विक महामारी कोरोना के लगातार बढ़ते मामलो के मद्देनज़र शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश पूर्ण प्रतिबंध / लॉकडाउन के तहत शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों के आवागमन एवं गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 

जाने किन पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध

  • पुलिस/ जिला प्रशासन/ सरकारी अधिकारी एवं कार्मिक जो सक्रिय फील्ड ड्यूटी पर है। 
  • चिकित्सक एवं अजय चिकित्सा/ पेरा मेडिकल स्टाफ (राजकीय/ निजी) पारी/ आपातकालीन ड्यूटी पर 
  • चिकित्सा एवं अन्य आपातकालीन स्थिति पर 
  • मेडिकल शॉप्स के मालिक एवं स्टाफ 
  • एम्बुलेंस, चिकित्स्कीय वाहन, दुग्ध वाहन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकिस्तकीय संस्थान, दूध डेयरी और राजकीय वाहन 
  • बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट पर आने जाने हेतु वहां से आने जाने वाले यात्री अपना टिकट दिखाकर गंतव्य स्थान तक जा सकेंगे एवं उनको लाने ले जाने यात्री अपना टिकट दिखाकर गंतव्य स्थान तक जा सकेंगे एवं उनको लाने ले जाने वाले वाहन 
  • निरंतर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रियां 
  • शव यात्रा (निर्धारित संख्या 20 तक)
  • पर्यटकों हेतु होटल एवं उनका स्टाफ / कार्मिक (इसमें रेस्टोरेन्ट शामिल नहीं है )
  • शादी समारोह (जिला प्रशासन से अनुमति के उपरांत)
  • हाईवे/ बाईपास / मुख्य मार्ग से गुज़रने वाले वाहन (निजी/ व्यावसायिक/ वाणिज्यिक) 

कलेकटर चेतन राम देवड़ा ने बताया की उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 269, 270 एवं अन्य सक्षम प्रावधानों के नातर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।