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नि:शक्तजन के लिए चलन्त न्यायालय 24 को उदयपुर में

मुख्य आयुक्त एवं राज्य आयुक्त (नि:शक्तता) के संयुक्त चलन्त न्यायालय का आयोजन 24 जुलाई को जिला परिषद सभागार में सुबह 9.30 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक किया जायेगा।

 

मुख्य आयुक्त एवं राज्य आयुक्त (नि:शक्तता) के संयुक्त चलन्त न्यायालय का आयोजन 24 जुलाई को जिला परिषद सभागार में सुबह 9.30 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक किया जायेगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उप निदेशक मान्धाता सिंह ने बताया कि संयुक्त चलन्त न्यायालय द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों की विविध समस्याओं की सुनवाई की जायेगी। यह सुनवाई मुख्य आयुक्त (नि:शक्तता) के न्यायालय एवं राजस्थान राज्य आयुक्त नि:शक्तता की ओर से की जायेगी।

सुनवाई में विकलांग प्रमाण पत्र, 18 वर्ष आयु प्राप्त नि:शक्त बच्चों के नि:शुल्क एवं उचित वातावरण व शिक्षा, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में आरक्षण, विकलांग व्यक्तियों को नि:शक्तजन अधिनियम 1955, शासकीय आदेश, अन्य सरकारी निर्देश आदि के तहत प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं से संबंधित शिकायत, विकलांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव संबंधी शिकायत दर्ज करायी जा सकेगी।