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चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापन के लिए एमसीएमसी से इजाज़त जरूरी

उदयपुर 13 अप्रेल 2019 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2019 के तहत प्रत्याशियों अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापन जारी करने से पूर्व नियमानुसार एमसीएमसी प्रकोष्ठ से अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक होगा।

 

उदयपुर 13 अप्रेल 2019 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2019 के तहत प्रत्याशियों अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापन जारी करने से पूर्व नियमानुसार एमसीएमसी प्रकोष्ठ से अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती आनंदी ने बताया कि चुनाव के तहत विज्ञापनों के अधिप्रमाणन एवं पेड न्यूज पर निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर मीडिया एवं पेड न्यूज प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा किसी समाचार पत्र में चुनावी प्रकृति का विज्ञापन उस समाचार पत्र के ई-पेपर पर प्रकाशित किया जाता है तो उस विज्ञापन को जिला स्तरीय मीडिया अधिप्रमाणन एवं अनुवीक्षण कमेटी से अधिप्रमाणित करवाना अनिवार्य होगा। वहीं चुनाव प्रचार समाप्ति के पश्चात अर्थात मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व समाचार पत्र के प्रिंट संस्करण में विज्ञापन प्रकाशित करने पर भी पूर्व में अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक होगा। इस अवधि में इलेक्ट्राॅनिक मीडिया पर किसी प्रकार का विज्ञापन प्रसारित नहीं होगा।

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इसी प्रकार इलेक्ट्राॅनिक मीडिया जैसे टीवी चैनल, एफएम रेडियो, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट आदि पर विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व अनिवार्य रुप से जिला स्तरीय मीडिया अधिप्रमाणन एवं अनुवीक्षण कमेटी से अधिप्रमाणित करवाना होगा। वहीं बल्क मैसेज, काॅलर ट्यून, रिंग टोन आदि के माध्यम से किसी प्रत्याशी को चुनाव प्रचार करने से पूर्व जिला स्तरीय मीडिया अधिप्रमाणन एवं अनुवीक्षण कमेटी से अनिवार्यतः अधिप्रमाणित करवाना होगा। साथ ही सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम आदि पर चुनाव प्रचार से जुड़े ऑडियो, विडियो, डिजाइनर मैसेज प्रसारित करने से पूर्व अनिवार्य रुप से जिला स्तरीय मीडिया अधिप्रमाणन एवं अनुवीक्षण कमेटी से अधिप्रमाणित करवाना होगा।