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6 माह तक राजस्थान के डॉक्टर, मेडिकल सेवाओं से जुड़े कर्मचारी नहीं कर सकेगें हड़ताल

राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटीनेंस एक्ट यानी रेस्मा की अवधि 6 महिने तक के लिए बढ़ाई

 

मेडिकल से जुड़ी सभी सेवाओं में हड़ताल या कार्य बहिष्कार गैर कानूनी कहलाएगा

राजस्थान के सभी डॉक्टर्स, नर्स, एबुंलेस कर्मचारी सहित मेडिकल सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारी अगले छह माह तक हड़ताल नहीं कर सकेगें। राज्य सरकार की ओर से मेडिकल सेवाओं में राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटीनेंस एक्ट यानी रेस्मा की अवधि 6 महिने तक के लिए बढ़ा दी गई है। राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटीनेंस एक्ट यानी रेस्मा लागू होने के बाद अब मेडिकल से जुड़ी सभी सेवाओं में हड़ताल या कार्य बहिष्कार गैर कानूनी कहलाएगा।  हड़ताल करने वालों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा।

सरकार ने इससे पहले पिछले साल कोरोना को देखते हुए 14 मार्च 2020 को मेडिकल सेवाओं पर रेस्मा लगाया था। आपको बता दे कि मेडिकल सेवाओं कई कर्मचारी संगठन पिछले दिनों से अपनी मांगो को लेकर कार्य बहिष्कार की तैयारी कर रहे थे। अब रेस्मा की अवधि बढ़ने से वे ऐसा नहीं कर सकेगें। वहीं राजस्थान में धीरे धीरे कोरोना के केस बढ़ रहे है और इसके साथ ही वैक्सीनेशन का भी कार्य चल रहा है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार अभी मेडिकल सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के हड़ताल पर रोक लगाना चाहती है।