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राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाया ओबीसी आरक्षण विधेयक पर ब्रेक, गुर्जर आरक्षण फिर खटाई में

राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक की क्रियान्विति पर रोक लगा दी। हाल ही राजस्थान विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 26% कर दिया था और विधेयक में राज्य की गुर्जर जाति को ओबीसी आरक्षण के अंदर पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। जस्टिस के एस झावेरी और वी के झा की खण्डपीठ ने यह आदेश गंगासहाय शर्मा की द्वारा दायर याचिका पर आदेश जारी किया।

 

राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक की क्रियान्विति पर रोक लगा दी। हाल ही राजस्थान विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 26% कर दिया था और विधेयक में राज्य की गुर्जर जाति को ओबीसी आरक्षण के अंदर पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। जस्टिस के एस झावेरी और वी के झा की खण्डपीठ ने यह आदेश गंगासहाय शर्मा की द्वारा दायर याचिका पर आदेश जारी किया।

कोर्ट ने कहा, राजनेता देश को बांट रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति के आदेश के बावजूद विधानसभा में ओबीसी आरक्षण विधेयक 2017 को पास कर दिया गया। गत 26 अक्टूबर को यह बिल विधानसभा में पारित हुआ था। इस बिल के पास होने के बाद ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़कर 26 हो गया और यह कुल आरक्षण भी अधिकतम सीमा को पार कर 54 फीसदी हो गया है

उल्लेखनीय है की गुर्जर समाज लम्बे समय से आरक्षण के लिए आंदोलनरत है और कई बार यह आंदोलन हिंसक रूप भी ले चूका है जिनमे 72 लोगो को जान से हाथ धोना पड़ा है।