कर नहीं जमा करवाने पर परिवहन विभाग ने जब्त किये 799 वाहन
परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1951 के अन्तर्गत देय कर समय पर जमा नहीं करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उदयपुर परिवहन क्षेत्र में माह मार्च 2018 में 799 वाहन जब्त किये गये। जब्त किये गये वाहनों में 365 वाहन उदयपुर, 167 वाहन बाँसवाड़ा, 85 वाहन डूंगरपुर व 182 वाहन राजसमन्द उदयपुर जिले से संबंधित है। इन वाहनों से 3 करोड़ 35 लाख टैक्स की राशि वसूल की है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ मन्ना लाल रावत ने बताया की इस माह के आगामी राजकीय अवकाशों के दिन परिवहन क्षेत्र के सभी परिवहन कार्यालयों में वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए कार्यालय खुले रखें जायेंगे।
परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1951 के अन्तर्गत देय कर समय पर जमा नहीं करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उदयपुर परिवहन क्षेत्र में माह मार्च 2018 में 799 वाहन जब्त किये गये। जब्त किये गये वाहनों में 365 वाहन उदयपुर, 167 वाहन बाँसवाड़ा, 85 वाहन डूंगरपुर व 182 वाहन राजसमन्द उदयपुर जिले से संबंधित है। इन वाहनों से 3 करोड़ 35 लाख टैक्स की राशि वसूल की है।
टैक्स डिफोल्टर एवं विभाग द्वारा जब्त 42 वाहनों को विभाग द्वारा नीलाम किया गया जिनसे 30.86 लाख राजस्व प्राप्ति हुई। उदयपुर से 20 वाहनों की नीलामी की गयी जिनसे 17.31 लाख राशि प्राप्त हुई, बाँसवाड़ा से 21 वाहनों की नीलामी की गयी जिनसे 11.65 लाख राशि प्राप्त हुई व डूंगरपुर से एक वाहन की नीलामी की गयी जिनसे 2.20 लाख राशि प्राप्त हुई। जब्त वाहनों को नीलाम करने की कार्यवाही आगामी अवधि में भी जारी रहेगी।
उदयपुर परिवहन क्षेत्र में मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लघंन करते हुए व सड़क सुरक्षा के नियमों के उल्लघंन करने पर उदयपुर परिवहन क्षेत्र में लगभग 27800 चालान बनाए गये, जिसमें 2345 वाहनों के चालान उदयपुर, 190 वाहनों के चालान बाँसवाड़ा, 230 वाहनों के चालान डूंगरपुर, 24700 वाहनों के चालान कर संग्रण केन्द्र रतनपुर में व 335 वाहनों के चालान राजसमन्द बनाये जाकर कुल जुर्माना राशि 7 करोड़ 85 लाख वसूल की गयी।
विभाग में देय नियमित कर जमा कराने की अन्तिम तिथि 25.03.2018 है। इस तिथि तक टैक्स जमा नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों के वाहनों को जब्त करने की कार्यवाही करने के लिए जिले में सात उड़नदस्तों को तैनात किया गया है जो राष्ट्रीय राजमर्गों के साथ-साथ अन्य प्रमुख मार्गों पर गतिशील रहकर कार्यवाही करेंगे। इस तिथि के बाद डिफोल्टर वाहन स्वामियों से टैक्स पर पेनल्टी के अतिरिक्त 5 हजार से अधिक राशि आरोपित की जायेगी अतः वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि बकाया कर 25.03.2018 तक जरिये ई-ग्रास, ई-बैकिंग या कार्यालय में स्थापित किये गये कैश काउन्टर पर जमा कराकर रसीद वाहन के साथ रखें।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ मन्ना लाल रावत ने बताया की इस माह के आगामी राजकीय अवकाशों के दिन परिवहन क्षेत्र के सभी परिवहन कार्यालयों में वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए कार्यालय खुले रखें जायेंगे।