विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को परिवहन/एस्कॉर्ट भत्ता
राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को परिवहन एवं एस्कॉर्ट भत्ता दिया जायेगा।
राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को परिवहन एवं एस्कॉर्ट भत्ता दिया जायेगा।
सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक ने बताया कि शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्घि के लिए अस्थिबाधित, दृष्टि एवं श्रवण बाधित, मानसिक विमंदित सेरेब्रल पॉल्सी तथा ऑटिज्म श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित बालक-बालिकाएं जिन्हे स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया है, वे ही भत्तों के पात्र होंगे।
उन्होंने कहा कि पात्र बच्चों के अभिभावक, संरक्षक, शिक्षक, संस्था प्रधान अथवा समाज सेवी आवदेन पत्र भरवाकर मय प्रमाण पत्र की छाया प्रति सर्वशिक्षा अभियान के ब्लॉक कार्यालय में 15 जुलाई तक जमा करावें।