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लेकसिटी में मिलेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद

पेराग्लाइडिंग व पेरा मोटरिंग गतिविधियों के लिए सशर्त अनुमति

 

उदयपुर एडवेंचर व पेरामोटरिंग राजस्थान नामक फर्म सशर्त अनुमति

उदयपुर 3 मार्च 2022। उदयपुर शहरवासियों सहित यहां आने वाले पर्यटकों को लेकसिटी में एडवेंचर गतिविधियों का आनंद उठाने का अवसर मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने एक आदेश जारी कर उदयपुर के बड़गांव तहसील के लई का गुड़ा में एक फर्म को पैराग्लाइडिंग व पेरा मॉटरिंग गतिविधियों के लिए एक माह के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की है। 

उन्होंने बताया कि उदयपुर एडवेंचर व पेरामोटरिंग राजस्थान के प्रोपराईटर राहुल परमार व हिरेन पुरोहित द्वारा मोटर गतिविधियां शुरू करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभागों को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। विभिन्न विभागों की जांच रिपोर्ट के अनुसार इस फर्म को पॉवर पेराग्लाइडिंग व पेरा मोटरिंग गतिविधियों के प्रायोगिक संचालन के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।

इस आदेश के तहत फर्म को इन गतिविधियों के संचालन, लेंडिंग व टेकऑफ के समय डीजीसीए, एएआई, एटीसी व नागरिक विमानन निदेशालय जयपुर के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। फर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंसशुदा एवं अनुभवी पायलेट द्वारा ही इन गतिविधियों का संचालन किया जावे तथा संचालन स्थल पर अग्निशमन यंत्र व एंबुलेस की व्यवस्था सुनिश्चित हो। 

इन गतिविधियों के संचालन के दौरान आवेदक फर्म को स्वयं के गार्ड लगाकर सुरक्षा व कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने, साफ सफाई रखने, शहर की सास्कृतिक धरोहर को नुकसान न पहुंचाने, प्रतिबंधित क्षेत्र में न जाने, कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने, यातायात व पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की पालना करनी होगी।

इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि इन गतिविधियों के संचालन के दौरान किसी भी अनहोनी घटना, विवाद, क्षतिपूर्ति, दुर्घटना, नुकसान आदि के लिए संबंधित फर्म ही जिम्मेदार होगी।