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चंपा बाग में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति के विरूद्ध प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने जाताया विरोध

विश्वविद्यालय अपनी भूमि पर अपना मालिकाना हक लेकर रहेगा, इसके लिए हर स्तर पर  प्रयत्न करेगा

 

कलराज मिश्र ने जांच के आदेश दे रखे हैं एवं नगर निगम को निर्माण कार्य पर रोक का आदेश भी दिया

राज्य सरकार द्वारा सुखाड़िया विश्वविद्यालय को आवंटित चम्पाबांग भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया जा चुका है!  विश्वविद्यालय ने माननीय उच्च न्यायालय में  वाद प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय ने स्टे का आदेश दे रखा है। लेकिन विभिन्न समाचार पत्रों में चम्पाबांग में स्थित विभिन्न मैरिज गार्डनो को व्यवसायिक कार्यों की अनुमति देने हेतु एक सूची जारी की जिसमें हजारीबाग एवं सजनी वाटिका का भी नाम है यह दोनों विश्वविद्यालय के चंपा बाग में सम्मिलित हैं जिन पर स्टे आया हुआ है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने नगर निगम आयुक्त को अपना विरोध दर्ज करवाया कि इस प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपना स्टे आदेश दिया है फिर भी इस प्रकार के कार्यों की अनुमति दी जाना न्यायालय का अपमान है।

प्रशासन से उम्मीद की जाती है इन दोनों मैरिज गार्डनो को किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियो और निर्माण की अनुमति ना दी जाए।

प्रोफ़ेसर अमेरिका सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र ने जांच के आदेश दे रखे हैं एवं नगर निगम को निर्माण कार्य पर रोक का आदेश भी दिया है।