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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ निशुल्क दुर्घटना बीमा की भी मिल रही सौगात

1 मई से  शुरू हुई दुर्घटना बीमा योजना में घायलों को भी मिलेंगी 3 से डेढ़ लाख रूपए तक की मदद

 

हेल्थ फॉर ऑल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रदेशवासियों को कैशलैस इलाज हेतु मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात देने वाली राज्य सरकार ने आमजन को एक और कल्याणकारी योजना का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के नाम से शुरू की गई इस योजना के तहत अब दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु हो जाने पर योजना में बीमित परिवार को सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है।

मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश खराड़ी ने बताया की 1 मई से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना पंजीयन करवा रखा है उन सभी लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में भी जोड़ा गया है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ ही दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिजनों को दी जाएगी।  दुर्घटना के दौरान घायल होने पर अंगों के स्थाई क्षति पर भी पंजीकृत सदस्य को 3 से डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी।

योजना की खास बाते

डॉ खराड़ी ने बताया की इस योजना के तहत लाभार्थी को पॉलिसी हेतु अतिरिक्त कोई राशि जमा करवानी नही होगी। जो परिवार राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत है उन सभी का इस योजना में स्वतः ही समावेश कर दिया गया है।

उन्होंने बताया की योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति की सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान ढहने, बिजली के झटके, रसायनिक द्रव्यों के छिड़काव, डूबने, जलने से हुई मृत्यु अथवा की स्थिति में क्षतिपूर्ति के तौर पर राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना कवर परिजन को दिया जाएगा। इसके अलावा किसी हादसे में हाथ, पैर, आंख में से किन्ही दो अंगों की चिकित्सको द्वारा स्थाई क्षति बताए जाने पर 3 लाख रुपए तथा एक अंग की स्थाई क्षति पर डेढ़ लाख रुपय की सहायता राशि परिजनों को दिए जाने का प्रावधान भी योजना के अंतर्गत किया गया है।

डॉ खराड़ी ने बताया की योजना को और प्रभावी बनाते हुए अब 1 जुलाई से इस योजना में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत परिवारों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के तहत सभी श्रेणी के पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार व बोर्ड निगम, राज्य स्वायतशासी निकायों के ऐसे कार्मिक जिन्होंने साधारण बीमा निधि की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए से अधिक के बीमाधन का विकल्प लिया है, उन सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क बीमा कवर मिलेगा।