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चर्चित विक्रम लोट हत्याकांड में कोर्ट का फैसला

6 साल पुराने हत्याकांड में उदयपुर के एडीजी-4 कोर्ट ने 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

 
मामले के दोषी 7 लोगों में से 1 की हत्या और 1 की बीमारी से मौत हो चुकी है

उदयपुर 25 फ़रवरी 2022। शहर में नवम्बर 2015 में हुए बहुचर्चित विक्रम लोट हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आ गया। उदयपुर कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उदयपुर की एडीजे-4 कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दोषियों को धारा 302 और 307 के अतिरिक्त अन्य कई धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। हालांकि मामले के दोषी 7 लोगों में से 1 की हत्या और 1 की बीमारी से मौत हो चुकी है।

विकर्म लोट हत्याकांड में लिप्त गजेंद्र छापरवाल की जुलाई 2018 में हत्या हो गई थी। जिसका आरोप विक्रम लोट के भाई सुनील लोट पर लगाया गया था। फिलहाल यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और आरोपी सुनील लोट न्यायिक हिरासत में है। वहीँ विक्रम लोट हत्याकांड के दुसरे आरोपी सुरेश चनाल की बीमारी से मौत हो चुकी है।  बाकी के पांच आरोपी प्रकाश छापरवाल, दिलीप नकवाल, राहुल तम्बोली, बाबू चनाल और अजय उर्फ़ बहादुर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है।  

उल्लेखनीय है की 1 नवम्बर को 2015 को विक्रम लोट और उसके भाई सनील लोट पर प्रकाश छापरवाल और गजेंद्र छापरवाल सहित 7 लोगों ने हमला कर दिया था। हमले में विक्रम लोट का हाथ कट गया था। इसके बाद अस्पताल में उसकी मौत भी हो गई थी।