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उदयपुर में धारा 144 लागू 

उदयपुर ज़िले में 7 जून मध्यरात्रि तक धारा 144 साम्प्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलक्टर ने जारी किए आदेश 

 

उदयपुर 9 अप्रैल 2022। जिले में अप्रैल माह में रामनवमी, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती, अम्बेडकर जयन्ती, महावीर जयन्ती, वैशाखी, गुड़ फ्राइडे, जुमातुल विदा एवं मई 2022 में  ईद उल फितर, परशुराम जयंती इत्यादि पर्व मनाये जायेंगे। साथ ही जिले में स्कूल कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षाये भी आयोजित हो रही है। इन सब को देखते हुए, उदयपुर जिले से सभी शहरी एवं ग्रामीण को कानून व्यवस्था, शाति एवं साम्प्रदायिक सदभाव सुनिश्चित किया जाना नितांत आवश्यक है।

उक्त तथ्यों के मद्देनज़र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत 5 (पांच ) या इससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के एक स्थान पर एकत्रित नही सकेंगे। 

उक्त प्रतिबंध से रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एव महाविद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप रखा जावेगा। उक्त स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर असाधारण परिस्थिति में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) उदयपुर/ संबंधित उपखण्ड के उपखण्ड मजिस्ट्रेट से इस आदेश में छूट प्राप्त करने के लिये विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।

उदयपुर जिले में किन्ही व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूहों के द्वारा चाहे वे किसी भी नाम, पदनाम, संगठन, समूह, जाति या धर्म से जाने-पहचाने, पुकारे या प्रचारित किए जाते हों को उदयपुर जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई सभा/ धरना/ प्रदर्शन इत्यादि में जिसमें पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित हो सकते हों, जो चाहे किसी भी सामाजिक, राजनैतिक या अन्य किसी भी कारण से हो, को करने को प्रतिबंधित किया गया है। परम्परागत एवं नियमित रूप से पूजा, आराधना/ उपासना, नमाज इत्यादि के लिए निर्धारित पूजा स्थानों पर धार्मिक कार्य हेतु एकत्रित होने वाले जनसमूह के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों/ व्यक्तियों के समूह इस आदेश के प्रवृत रहते उदयपुर जिले की सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर, कोई भी स्थान पर, कोई विस्फोटक पदार्थ एवं आग्नेय शस्त्र (रिवाल्वर, पिस्तौल राईफल, बन्दूक एवं एम.एल गन आदि) एवं किसी भी प्रकार के धारदार या नोकदार हथियार (गडांसा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू छूरी, बरछी, गुप्त, खाखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख (शेरपंजा) एंव किसी भी प्रकार की लाठी, लठ, स्टीक इत्यादि जो आत्मरक्षा या आक्रमण के लिए डिजाईन या रूपान्तरित किया गया है. लेकर सार्वजनिक स्थलो पर लेकर नहीं घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा, और न ही साथ लेकर चलेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निःशक्त अथवा अतिवृद्ध है लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेगें एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।

कोई भी व्यक्ति घृणा या विद्वेष या विद्वेष फैलाने वाले, साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहूचाने वाले संदेश, सोशल मिडिया के समस्त माध्यमों से प्रसारित नहीं करेगा, ना ही इस प्रकार का भाषण, उद्यापन देगा, ना ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर छपवायेगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, ना ही ऐसे ऑडियो, विडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करायेगा। ऐसे समरत प्रसारणों को प्रतिबंधित किया गया है।

कोई भी व्यक्ति संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (शहर) उदयपुर. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बिना पूर्वानुमति के डीजे, माईक, लाउड स्पीकर एम्पलीफायर, ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा।

कोई भी व्यक्ति संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (शहर) उदयपुर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बिना पूर्वानुमति के सभा/ रैली/ शोभायात्रा/ जुलूस/ धरना/ प्रदर्शन / मेले का आयोजन नहीं करेंगे।

यह आदेश उन व्यक्तियो पर जो राजकीय ड्यूटी के दौरान अपने पास हथियार रखने के लिये अधिकृत है, लागू नहीं होगा तथा राजकीय प्रसारणों पर लागू नहीं होगा।

उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। उक्त आदेश दिनांक 08.04.2022 मध्यरात्रि से लागू होकर दिनांक 07.06 2022 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।