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आप नेता मनीष सिसोदिया की 17 महीने बाद जेल से रिहाई

सुप्रीम कोर्ट ने कल ज़मानत दी थी 

 

17 महीने से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया को आखिरकार कल सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल ही गई। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले के चलते तिहाड़ जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों मामले में मनीष सिसोदिया को ज़मानत दे दी। 

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल शुक्रवार को इस फैसले पर जस्टिस गवई ने कहा कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 400 से अधिक गवाह के मद्देनज़र जल्दी इस मामले का ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। 

जेल से रिहा होने के बाद आज शनिवार को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के हनुमान मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उसके बाद आप नेताओ आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह आदि के साथ राजघाट पहुंचकर महात्मा गाँधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट से सीधा आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओ को संबोधित किया। 

मनीष सिसोदिया ने आप कार्यकताओ को संबोधित करते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई का जाल इसलिए बना गया कि अरविन्द केजरीवाल का नाम ईमानदारी के प्रतीक के रूप में पूरे देश में फेमस हो गया है। बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे पार्टी बताती है, वह अपने किसी भी राज्य में ईमानदारी का काम नहीं दिखा सकती है। उन्होंने कहा कि वह समझ रहे थे कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा लेकिन 17 महीने बाद सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई।