Field Club मामले को लेकर अधिवक्ताओ ने दिया ज्ञापन
मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन
उदयपुर 26 जुलाई 2024 । भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ शहर जिला कार्यकारिणी की ओर से शुक्रवार को उपखण्ड अधिकारी बड़गांव राजस्व न्यायालय द्वारा विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर एक बड़ी सेासायटी को लाभ दिये जाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन में भ्रष्ट अधिकारी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अविलम्ब सेवा से निलम्बित करने और विधि विरूद्ध तरीके से पारित निर्णय को अपास्त करने की मांग की गई।
प्रकोष्ठ के संयोजक एवं पूर्व बार अध्यक्ष महेन्द्र नागदा ने बताया कि केवल राजस्व भूमि से सम्बंधित वादों का क्षेत्रधिकार व श्रवणाधिकार उक्त न्यायालय को प्राप्त है। उक्त न्यायालय में पदस्थापित वर्तमान पीठासीन अधिकारी सीमा तिवाड़ी द्वारा दिनांक 24.7.24 को एक वाद उमेश मनवानी बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव वगैरह में एक निर्णय अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित कर शहर के मध्य में स्थित भूमि जो लगभग 26 बीघा है, को फील्ड क्लब सोसायटी फतेहतपुरा उदयपुर के नाम दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया, जबकि उक्त न्यायालय को महज इन्द्राज दुरस्ति के प्रार्थना पत्र पर इस प्रकार का निर्णय करने का अधिकार नहीं है क्योकि उक्त भूमि रिकार्ड में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के खाते में आबादी में दर्ज है।
प्रकोष्ठ के संयोजक एवं पूर्व बार अध्यक्ष महेन्द्र नागदा ने बताया कि भूमि आबादी क्षेत्र में स्थित होकर उक्त भूमि से सम्बंधित किसी भी वाद का निस्तारण का अधिकार सिर्फ सिविल न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त न्यायालय द्वारा निर्णय करना अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। उक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश संदेहास्पद होकर उसमें भ्रष्टाचार होने की पूर्ण संभावना है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से अपने स्तर पर जांच कराने एवं उसे निरस्त कराने की मांग की गई है।
ज्ञापन देने वालों में पूर्व बार अध्यक्ष महेन्द्र नागदा, रामकृपा शर्मा, मनीष शर्मा, पूर्व पार्षद एवं अधिवक्ता दिनेश गुप्ता, गोपाल पालीवाल, हरीफ खान, गोविंद वैष्णव, श्रीपाल वर्मा, त्रिभुवन सिंह शक्तावत, राजेन्द्र सिंह राठौड़, आयुष अरोडा, विशाल अग्रवाल, हेमंत सेजु सहित अधिवक्ता उपस्थित थे।