Banswara: पंचायत उपचुनाव में व्यवस्थाएं सुनिश्चित
बांसवाड़ा ज़िले से संबंधित खबरे पढ़े Udaipur Times पर
News-पंचायत उपचुनाव में व्यवस्थाएं सुनिश्चित
बांसवाड़ा ज़िला पंचायचत उपचुनाव के निर्वाचन अन्तर्गत कलेक्ट्रेट परिसर स्थित न्यू टीएडी भवन के भूतल पर स्थित हॉल को स्ट्रांग रूम घोषित किया गया है। जिले के पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव हेतु शनिवार 7 जून-2025 को प्रातः 10 बजे मतदान दलों की रवानगी से पूर्व उक्त स्ट्रांग रूम खोला जाकर मतदान दलों को ईवीएम मशीनें आवंटित की जाएगी।
उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (एडीएम) अभिषेक गोयल ने उपचुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी देेते हुए पंचायत समिति गांगड़तलाई वार्ड संख्या 10 सदस्य की ईवीएम मशीनें एवं साविधिक/गैर साविधिक लिफाफे तहसील कार्यालय भवन परिसर घाटोल में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाएंगे। इसी प्रकार पंचायत समिति घाटोल पंचायत समिति सदस्य वार्ड 01 की ईवीएम मशीनें साविधिक/गैर साविधिक लिफाफे तहसील कार्यालय भवन परिसर घाटोल में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी।
उन्होंने बताया कि उक्त अनुसार ईवीएम मशीनों को निर्धारित स्ट्रांग रूम में भण्डारित कर स्ट्रांग रूम को सील किया जाएगा एवं मतगणना 09 जून-2025 को मतगणना से पूर्व उक्त स्ट्रांग रूम खोला जाएगा।
उन्होंने इस संबंध में मतदान के पश्चात ईवीएम मशीनों के सुरक्षित भण्डारण हेतु स्ट्रांग रूम एवं मतगणना कक्षों की जानकारी देते हुए बताया कि गांगड़तलाई निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 के लिएपंचायत समिति कार्यालय भवन गांगड़तलाई स्थित कमरा नंबर 01 को स्ट्रांग रूम तथा पंचायत समिति गांगड़तलाई परिसर स्थित सभा कक्ष को मतगणना कक्ष बनाया गया, जिसमें एक अधिकारी टेबल प दो गणन टेबल लगाई जाएंगी। इसी प्रकार घाटोल निर्वाचन क्षेत्र संख्या 01 हेतु तहसील कार्यालय भवन घाटोल में स्थित कमरा नंबर 03 को स्ट्रांग रूम व तहसील कार्यालय परिसर स्थित कमरा नंगर 06 को मतगणना कक्ष स्थापित किया गया है, जिसमें एक टेबल अधिकारी की एवं दो गणन टेबल लगाई जाएंगी।
उन्होंने बताया कि मतगणना 09 जून को प्रातः 9 बजे उक्त मतगणना कक्ष में की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं पंचायत उपचुनाव से संबंधित समस्त अभ्यर्थी को स्ट्रांग रूम को ईवीएम मशीनों मतदान दलों की रवानगी, मतदान समाप्ति के पश्चात सुरक्षित भण्डारण एं मतगणना आदि कार्यों हेतिु निम्नानुसार तिथि, स्थान एवं समय अनुसार खोलना एवं बंद किये जाने के समय निर्धारित स्थान एवं समय पर अभिकर्ता/प्रतिनिधि को उपस्थित रहने को कहा है।