बार कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया ने देश की 11 लॉ कॉलेजेस पर लगाया प्रतिबंध
इस लिस्ट में एक उदयपुर का भी कॉलेज है शामिल
उदयपुर 28 जुलाई 2025 - लॉ कॉलेजेस के औचक निरक्षण के दौरान मानकों पैर खरे नहीं उतरने और निरक्षण के दौरान अनियमिताएं पाए जाने पर बार कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया ने सोमवार को उदयपुर अनुष्का लॉ कॉलेज सहित देश के 11 लॉ कॉलेजेस को 2025 और आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित केर दिया।
बार कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया ने पूर्व में 28 जून 2025 को भी निर्देश जारी किये थे की अवैध रूप से ऑनलाइन, डिस्टेंस, ब्लेंडेड या हाइब्रिड माध्यमों से संचालित एलएलएम (LL.M.) जैसे स्नातकोत्तर कानून पाठ्यक्रमों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे
यह निर्देश 25 जून 2025 को परिषद की विधि शिक्षा स्थायी समिति के सह-अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन द्वारा उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल्स को प्रेषित पत्र के संदर्भ में जारी किया गया था ।
पत्र में चिंता जताई गई थी कि देशभर में कुछ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों सहित कई निजी संस्थान बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पूर्व स्वीकृति के एलएलएम (प्रोफेशनल), एग्जीक्यूटिव एलएलएम और अन्य विधि आधारित पाठ्यक्रम चला रहे हैं। ये पाठ्यक्रम सप्ताहांत कक्षाओं, ऑनलाइन मोड्यूल्स और हाइब्रिड प्रारूपों में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें छात्रों की नियमित उपस्थिति या एलएलबी जैसी योग्यता की अनिवार्यता नहीं होती।
इन प्रथाओं को एडवोकेट्स एक्ट, 1961, बीसीआई विधि शिक्षा नियम, 2008 और 2020 के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध बताया गया है। विशेष रूप से विनीत गर्ग बनाम यूजीसी और ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन बनाम पात्रो जैसे मामलों में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में चलाने के लिए संबंधित वैधानिक नियामक की अनुमति अनिवार्य है।
इस आदेश में परिषद ने सभी विधि संस्थानों को उक्त नियमों का कड़ाई से पालन करने और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा था ।
मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लॉ की डिग्री और पढ़ाई करवाने वाले विभिन्न संस्थानों एवं इन्टीट्यूट्स के उचक निरक्षण के लिए एक विशेष है लेवल सरप्राइज इन्वेस्टीगेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया था। जब इस कमेटी ने देश की इन सभी लॉ संस्थानों एवं इंस्टीट्यूट्स का उचक निरक्षण किया तो इनमे से 11 संस्थाएं सेट स्टैण्डर्ड (तय किए गए मानकों) के हिसाब से नहीं पाई गई। जिसको ध्यान में रखते हुए बार कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया ने इन 11 संस्थाओं पर आगामी आदेश तक प्रतिबन्ध लगा दिया। इन प्रतिबंधित लॉ संस्थाओं में से 2 राजस्थान से हैं जिनमे से एक उदयपुर की संचालित है।