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भीलवाड़ा-10 नवंबर 2023 की प्रमुख खबरे 

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News-चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों एवं मतदान दलों के परिवहन हेतु वाहनों का अधिग्रहण

निर्धारित दरों से अधिग्रहण वाहनों का किया जायेगा भुगतानः-जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) श्री आशीष मोदी के आदेशानुसार राजस्थान विधान सभा आम चुनाव-2023 के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 160 के अधीन चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों एवं मतदान दलों के परिवहन हेतु वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष मोदी के आदेशानुसार विधानसभा आम चुनाव-2023 में मतदान दलों के परिवहन के लिए लगभग 550 बसों की विभिन्न सेक्टर ऑफिसर, एरिया मेनेजर तथा अन्य दलों के लिए लगभग 550 हल्के वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार पुलिस एवं सुरक्षा बलो के परिवहन हेतु भी लगभग 90 बसें और 380 हल्के वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है. इस प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया में कुल 1600 वाहनो का अधिग्रहण किया जाना है। इस कार्य हेतु जिला परिवहन कार्यालय, भीलवाड़ा एवं जिला परिवहन कार्यालय शाहपुरा के उड़नदस्तों द्वारा वाहनों को जिला पूल द्वारा समय-समय पर की गई मांग के अनुसार अधिग्रहण कर उपलब्ध करवाया जा रहा है। 

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि अधिग्रहित वाहनों को निर्वाचन विभाग द्वारा निर्धारित दरों से की गई ड्यूटी का भुगतान किया जाएगा। वाहन स्वामियों को अधिग्रहित फार्म में दिये गये निर्देशों की पालना करना बाध्यकारी है। अधिग्रहित वाहन को ड्यूटी पर उपलब्ध नही करवाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 के अधीन एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों एवं परिवहन यान की श्रेणी में होने पर मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 86 के तहत परमिट निलंबन की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। 

अभी तक अधिग्रहित किये गये लगभग सभी वाहन स्वामियों ने अपने वाहन चुनाव ड्यूटी पर उपलब्ध करवाया है। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा लगभग 13 वाहनों को चिन्हित किया गया है जिन्होने अधिग्रहण आदेश का उल्लघन कर अपना वाहन चुनाव कार्य हेतु उपलब्ध नहीं करवाया ऐसे वाहनों के विरूद्ध जिला परिवहन अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 के अधीन एवं मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 86 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। आदेशों के उल्लघन का दोषी पाये जाने पर वाहन स्वामी के विरूद्ध एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

सभी अधिग्रहित वाहनो के स्वामी उपरोक्त कार्यवाही से बचने के लिए अधिग्रहण फार्म में दिये गये निर्देश के अनुसार अपने वाहन को रिपोर्टिंग स्थल पर रिपोर्ट करवाना सुनिश्चित करें।

News-भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अभ्यार्थियों के व्यय रजिस्टर एवं लेखा का निरीक्षण करेंगे व्यय पर्यवेक्षक

विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत व्यय पर्यवेक्षक आईआरएस श्री प्रताप सिंह भूक्या भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा रखे जाने वाले व्यय रजिस्टर एवं लेखों का नियम अनुसार निरीक्षण करेंगे।

रिटर्निंग अधिकारी भीलवाड़ा श्री विनोद कुमार ने बताया कि भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अभ्यार्थियों के व्यय रजिस्टर एवं लेखा का प्रथम निरीक्षण 11 नवंबर को प्रातः 10 बजे, द्वितीय लेखा निरीक्षण 17 नवंबर को प्रातः 10 बजे तथा तृतीय लेखा निरीक्षण 23 नवंबर को प्रातः 10 बजे रिटर्निंग अधिकारी भीलवाड़ा के कार्यालय में किया जाएगा।

News-जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने दी जिलेवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाईदूज व आगामी त्यौहारों की शुभकामनाएं

आमजन से मतदान दिवस पर अधिकाधिक संख्या में मतदान करने की अपील

जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने सभी जिलेवासियों को आगामी त्यौहारों धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाईदूज की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं से मतदान दिवस, 25 नवंबर पर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील भी की।