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Bhilwara: 0.5 हैक्टेयर भूमि वाले किसानों को भी मिलेगा तारबंदी करने पर अनुदान

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News-0.5 हैक्टेयर भूमि वाले किसानों को भी मिलेगा तारबंदी करने पर अनुदान

भीलवाड़ा 14 मई 2025। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है, इस दिशा में तारबंदी योजना में रियायत प्रदान करने से जिले में निराश्रित एवं जंगली पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए अब एक जगह पर 0.5 हैक्टेयर भूमि होने पर भी किसानों को योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से कांटेदार व चैन लिंक तारबंदी योजना के लिए वर्ष 2025-26 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है।जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु ने जिले में  इस योजना से संबंधित पात्र कृषकों को योजना से लाभान्वित करने हेतु कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया |

कृषि विभाग के सयुक्त निदेशक विनोद जैन ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए कांटेदार व चैनलिंक तारबंदी योजना के तहत पूर्व वर्षों में तारबंदी योजना के लिए एक ही जगह न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक था, लेकिन इस वर्ष विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में व्यक्तिगत एवं समूह में तारबंदी करवाने वाले किसान एक जगह न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर भूमि होने पर भी तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

अनुदान सहायता

उन्होंने बताया कि कांटेदार एवं चैनलिक सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए समूह में यदि 10 या अधिक कृषक मिलकर 5 हैक्टेयर भूमि में तारबंदी करवाते है, तो सभी किसानों को 70 फीसदी अनुदान राशि के हिसाब से प्रति किसान अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर 56 हजार रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। व्यक्तिगत या समूह में एक ही जगह पेराफेरी में न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर भूमि पर तारबंदी करवाने पर लघु एवं सीमांत किसानों को 60 फीसदी अनुदान प्रति किसान अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर अधिकतम 48 हजार रुपए एवं सामान्य किसानों को 50 फीसदी अधिकतम 40 हजार रुपए का अनुदान तारबंदी पर कृषि विभाग से दिया जाएगा।

राज किसान साथी पोर्टल पर करना होगा आवेदन

उन्होंने बताया कि योजना के लिए इच्छुक एवं पात्र किसान तारबंदी पर अनुदान के लिए प्रस्तावित भूमि की पेरीफेरी का नवीनतम प्रमाणित संयुक्त नक्शा ट्रेस व जमाबंदी एवं जन आधार कार्ड, लघु सीमांत प्रमाण पत्र लेकर नजदीकी साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, ताकि पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पत्रावलियों की प्राथमिकता से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सके।

ऐसे करनी होगी खेतों की कांटेदार-चैनलिंक तारबंदी

विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार किसान व्यक्तिगत अथवा समूह में खेतों की तारबंदी करते समय अधिकतम 15 फीट की दूरी पर खंभे लगाए एवं 5 कांटेदार वायर आड़े तथा 2 कांटेदार वायर क्रॉस लगाएं या चैनलिंक जाल भी लगा सकते हैं। लोहे एवं सीमेंट के खंभे की सुरक्षा के लिए भूमि में पीसीसी भी करना जरूरी हैं। तारबंदी पर व्यय राशि के समस्त बिल किसानों को उपलब्ध कराने होंगे। कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित कृषि पर्यवेक्षक से कार्य का भौतिक सत्यापन राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। अनुदान राशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगा।

अब 0.5 हैक्टेयर भूमि होने पर भी किसान करा सकेंगे तारबंदी

उन्होंने बताया कि अब 0.5 हैक्टेयर भूमि होने पर भी किसान तारबंदी करवा सकेंगे। पूर्व में 1.5 हैक्टेयर भूमि होना जरूरी था, लेकिन अब व्यक्तिगत एवं समूह में तारबंदी करवाने वाले किसान एक जगह न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर भूमि होने पर भी तारबंदी योजना के पात्र होंगे।

पुलिस प्रशासन के द्वारा जिला कारागृह की ली तलाशी

भीलवाडा, 14 मई। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा बुधवार को जिला कारागृह की आकस्मिक सघन तलाशी ली गई। इस दौरान तहसीलदार व कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री दिनेश कुमार साहू के नेतृत्य में आर०पी०एस० सीओ सिटी भीलवाडा श्री मनीष बडगुर्जर, थानाधिकारी पुलिस थाना सुभाष नगर श्री भवरलाल मीणा, थानाधिकारी पुलिस थाना भीमगंज गजेन्द्र सिंह, थानाधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर श्री सुरजीत सिंह ठोलिया, एवं अधीक्षक, जिला कारागृह श्री भैरुसिंह राठौड, उप कारापाल श्रीमती स्वीटी स्टेला की मौजूदगी व निर्देशन में पुलिस जाब्ता द्वारा जिला कारागृह की सघन तलाशी ली गई। तलाशी में किसी भी प्रकार की निषिद्ध सामग्री / वस्तु बरामद नहीं हुई।

 गिव अप योजना की अंतिम तिथि 31 मई 2025

अब तक लगभग 50435 लोगों ने एनएफएसए योजना का किया त्याग

31 मई तक एनएफएसए लाभ का त्याग नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

 भीलवाडा, 14 मई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा के निर्देश पर 03 दिसम्बर 2024 को पूरे प्रदेश में महत्वाकांक्षी गिवअप अभियान की शुरूआत हुई जिसका व्यापक असर पूरे प्रदेश में हुआ एवं आजदिनांक तक भीलवाड़ा जिले में लगभग 50435 लोगों ने गिवअप योजना के लाभ का त्याग किया।

जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री की 2014 की गैस सब्सिडी गिवअप योजना की तर्ज पर खाद्य एव नागरिक आपूर्ति मंत्री ने एनएफएसए योजना का आगाज किया जिसके तहत अपात्र लाभार्थियों जो (1) परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, (2) परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो, (3) एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं (4) परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में आते हैं से अपील की है कि वे स्वेच्छा से जनहित में एनएफएसए योजना के लाभ का त्याग करें।

उसके बाद अपात्र पाये जाने पर नियमानुसार 27/- रूपये प्रति किलोग्राम से उनसे खाद्यान्न की वसूली की जायेगी एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी।

पूर्व में यह योजना 30 अप्रेल 2025 तक लागू थी किन्तु सरकार ने इसकी अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी है। सरकार की मंशा साफ है कि एनएफएसए योजना में शामिल अपात्र व्यक्तियों को योजना से हटाकर एनएफएसए योजना के लाभ से वंचित गरीब परिवारों को एनएफएसए योजना में शामिल कर उन्हें संबल बनाया जाये। गिवअप योजना के तहत पूरे प्रदेश में लाखों व्यक्तियों ने एनएफएसए सूचियों से अपना नाम हटा लिया है।

यही कारण है कि 26 जनवरी 2025 से 13 मई 2025 तक पूरे प्रदेश में 27,98,298 वंचित पात्र लोगों को एनएफएसए योजना में शामिल किया गया है। केवल भीलवाड़ा जिले में अब तक 94025 व्यक्तियों को एनएफएसए योजना से लाभान्वित किया गया है।