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भीलवाड़ा-16 मार्च की प्रमुख खबरे

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News-लोकसभा आम चुनाव 2024 नियंत्रण कक्ष स्थापित, 24x7 घंटे रहेगा कार्यरत

भीलवाड़ा, 16 मार्च। लोकसभा आम चुनाव, 2024 के प्रयोजनार्थ मतदाता के लिये सुविधा केन्द्र की स्थापना, अभाव अभियोगों का नियमित पंजीकरण एवं निराकरण तथा आचार संहिता की पालना हेतु बहुउद्देशीय नियंत्रण कक्ष (यथा ईवीएम, जीपीएस ट्रेकिंग, एमसीसी, ईईएम, सी-विजिल इत्यादि के लिए) की स्थापना जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के कमरा नंबर 62. में की गई है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 01482-220093 एवं टोल फ्री नंबर 1950 है।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नमित मेहता ने बताया कि नियंत्रण कक्ष 08-08 घण्टे की तीन पारियों में 24x7 घंटे कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष के नोडल अधिकारी उपखंड अधिकारी होगे। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को प्रभारी अधिकारी व संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को प्रभारी अधिकारी (आईटी) बनाया है।

News-भामाशाह की तरफ से बिलिया कलां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को वाटरकूलर भेंट

भीलवाड़ा, 16 मार्च। बिलिया कलां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्व. कुं भानुप्रताप सिंह पुरावत (लक्की बन्ना) की प्रथम पुण्य स्मृति पर पिता श्री ठाकुर साहब भगवत सिंह पुरावत की तरफ से वाटर कूलर सप्रेम भेंट किया गया।

विद्यालय स्टाफ योगेंद्र सिसोदिया ने बताया कि वाटरकुलर से गर्मी में स्कूल के बच्चों के लिए ठंडा पानी उपलब्ध रहेगा और बच्चों को गर्मी में राहत मिलेंगी। इस अवसर पर परिजन भगवत सिंह, राजेंद्र सिंह पुरावत, नारायण सिंह राठौड़, योगेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, दशरथ सिंह, युवराज सिंह, राजेंद्र सिंह्र कृष्णपाल सिंह व विद्यालय प्रिंसिपल महावीर प्रसाद, योगेंद्र सिसोदिया, उदय लाल, चंद्रभान, विद्यालय समिति अध्यक्ष देवकिशन गाडरी उपस्थित रहे।

News-चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता

भीलवाडा, 16 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने आदेश जारी कर भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा आम चुनाव-2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो जाने पर तत्काल की जाने वाली कार्यवाही को लेकर निर्देश दिए है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतन कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ जाएगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की पालना अनिवार्य है। 

जारी निर्देशानुसार निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घंटे के भीतर सरकारी संपत्ति पर मौजूद सभी प्रकार के पोस्टर्स, पेपर्स या अन्य किसी रूप में विरूपण कटआऊट, होर्डिंग, बैनर भित्ति लेखन, फ्लेग आदि सरकारी कार्यालय व परिसर से हटा दिये जायेंगे।

रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, रोडवेजों, सरकारी बसों, बिजली, टेलीफोन खम्बों, नगर परिषद, नगरपालिका के भवनों आदि सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सार्वजनिक स्थानों पर विरूपित लेखन, पोस्टर, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, फ्लेग आदि राजनीतिक विज्ञापनों को निर्वाचन की घोषणा के 48 घंटों के भीतर हटा दिया जायेंगे।

इसी के साथ निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित, स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निर्देशों के अध्यधीन सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को 72 घंटे के भीतर हटा दिया जाये।

किसी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या निर्वाचन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रचार करने, निर्वाचन प्रचार सम्बन्धी कार्य अथवा निर्वाचन से संबंधित यात्रा करने के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। इस हेतु कार्यक्रम घोषणा के 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए सार्वजनिक राजकोष की लागत पर इलेक्ट्रोनिक तथा प्रिन्ट मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएं। पहले ही जारी किए जा चुके विज्ञापनों पर कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल रोक लगा दी जाए। जिले के समस्त विभागों की विभागीय वेबसाइट पर मंत्री,  राजनीतिक व्यक्तियों के संदर्भ फोटो को हटाया जाए।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिकारिक वेबसाईट तथा सोशल मीडिया सहित सभी आईटी एप्लीकेशन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सक्रिय हो जायेगी।

मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों की जागरूकता के लिए रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सरकारी चैनल के माध्यम से मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। आम जनता में निर्वाचन सम्बन्धी सूचना का व्यापक प्रचार करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों तथा सिविल सोसाइटी से भी सहयोग लिया जाये। इसी के साथ सभी पंजीकृत राजनीतिक दल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी किये जाने वाले उनके प्रस्तावित राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन पश्चात् ही प्रसारित किये जा सकेंगे।