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भीलवाड़ा-21 मार्च 2024 की प्रमुख खबरे 

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News-ढाई लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत 

भीलवाडा, 21 मार्च। समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, के स्वयंसेवक कैलाशचन्द्र खोईवाल सदस्य संख्या 464 की 1 जनवरी को आकस्मिक निधन हो जाने पर निदेशालय, महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त आर्थिक सहायता राशि 2,50,000/- मृतक आश्रित की धर्मपत्नि श्रीमती गायत्री देवी को विभागीय कल्याण कोष से स्वीकृति प्रदान की गई। कमांडेट गृह रक्षा श्री ललित बिहारी व्यास ने स्वीकृत राशि का आदेश प्रदान किया ।

इस दौरान प्लाटून कमाण्डर श्री माधव लाल, मुख्य आरक्षी श्री शान्तिलाल, वरिष्ठ सहायक श्री नरेन्द्र सिंह मीणा एवं हरलेश, राकेश, रमेश, विशाल, सदाकत आदि स्वयंसेवक मौजूद रहे। 

News-11 विभागों के कर्मियों को मिलेगी डाक मतपत्र की सुविधा

 भीलवाड़ा, 21 मार्च । लोकसभा आम चुनाव-2024 में सर्विस वोटर्स के अलावा 11 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है। इस श्रेणी में पहली बार लोकसभा चुनावों में मीडियाकर्मियों को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। बिजली-पानी, रोडवेज-मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें शामिल है।

जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि निर्वाचन आयोग से जारी आदेशों के मुताबिक मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रिशियन, लाइन मैन, पीएचईडी में पम्प ऑपरेटर, टर्नर, राजस्थान की दुग्ध समितियों में काम करने वाले कर्मचारी, रोडवेज में ड्राइवर-कंडक्टर, दिल्ली में स्थित RAC बटालियन और निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मचारियों को इस साल से पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) के जरिए वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।

मेहता ने बताया कि सर्विस वोटर्स की श्रेणी में पहली बार पत्रकारों को शामिल किया गया है। अभी तक पोस्टल बैलट वोटिंग की सुविधा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों-अधिकारियों, सेना या पैरा मिलिट्री से जुड़े जवानों को ही मिलती थी। उन्होंने बताया कि इन सभी अनिवार्य सर्विस वालों को अब से पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। संबंधित विभाग बताएंगे कि उनके यहां कितने ऐसे कर्मचारी है जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वो उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं। उस सूची के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी उन कर्मचारियों को फार्म 12-डी जारी करेगा और उनको बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी।