×

Bhilwara News - बिना खाद्य अनुज्ञापत्र संचालित RO प्लांट किया Seized

शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की कार्यवाही

 

भीलवाड़ा, 03 मई 2024। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर एवं जिला कलक्टर श्री नमित मेहता के आदेशानुसार चलाये जा रहे “शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान“ के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा दल द्वारा भीलवाड़ा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से 7 खाद्य नमूने लिये गये।

खाद्य सुरक्षा जाँच दल द्वारा राधे कचोरी सेंटर UIT के पास से Used Cooking Oil, ओजस फूडस, श्रीनाथ सर्कल से पनीर व Cheese, बालाजी ट्रेडर्स कालियास से घी, जय सरस ब्रांड और सरसों तेल ट्रेन मार्का, शिव शक्ति किराणा स्टोर, कालियास से दही दूध वाला ब्रांड, देवनारायण मावा भण्डार से खोया का नमूना लिया गया। सभी नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जांच हेतु भिजवाया जायेगा।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी ने बताया की धनोप मिनरल वाटर बाबा धाम को खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होने से सीज किया गया साथ ही श्रीनाथ सर्कल स्थित पर्व फूड्स पर निरीक्षण के दौरान पाये गये अवधि पार ब्रेड, पिज्जा बेस, बिस्किट, मुखवास तथा मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स कालियास पर निरीक्षण के दौरान मिले अवधि पार 20 लीटर घी धेनू सरस ब्रांड नष्ट कराया गया।

खाद्य सुरक्षा दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी, मनीष कुमार शर्मा, प्रेमचंद शर्मा, लैब असिस्टेंट प्रेमदत्त शर्मा गोपाल लाल शर्मा, गोपाल गोस्वामी उपस्थित रहे। शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले में अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेल व मसालो को खुले में नहीं बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईया इत्यादि ढक कर रखने, उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पेकिंग मटेरियल फूड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। सीएमएचओ डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी ने बताया की खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम पर दे।