भीलवाड़ा-30 अक्टूबर 2023 की प्रमुख खबरे
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News-नामांकन के पहले दिन एक नामांकन दाखिल
भीलवाडा, 30 अक्टूबर। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सोमवार 30 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरु हो गया। पहले दिन एक नामांकन दाखिल हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष मोदी ने बताया कि भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र (180) से पवन कुमार ने (राइट टू रिकॉल पार्टी) प्रत्याशी के तौर पर सोमवार को रिटर्निग अधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया।
News-6 नवम्बर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे अभ्यर्थी
राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही समस्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लोक सूचना जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख 6 नवम्बर रहेगी। उक्त अवधि के दौरान 5 नवबंर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन प्रपत्रों की जांच 7 नवम्बर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवम्बर है। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवम्बर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसम्बर को होगी।
श्री गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5 हजार रुपये जमानत राशि जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं। नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें एवं संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करावें।
अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।
News-जिले के विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर व्यवस्थाओं को बनायेगें सुव्यवस्थित
जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 को सुचारू, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित तरीके से सम्पन्न करवाये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भीलवाड़ा जिले के लिए दो निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गयी है। आज दोपहर पूर्व जिले में इन निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षकों का आगमन आज जिले में हो गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) श्री आशीष मोदी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले में विधानसभा आम चुनाव के दौरान व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने हेतु विधानसभा क्षेत्र आसीन्द, माण्डल, सहाड़ा व शाहपुरा में आई.आर.एस. श्री सुनील कुमार (मोबाईल नं.-8905669225) एवं विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा, जहाजपुर व माण्डलगढ में आई.आर.एस. श्री प्रताप सिंह भूक्या (मोबाईल नं.-8769668225) को निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक के रूप में जिले में नियुक्त किया गया है।
News-विधानसभा आम चुनाव के बेहतर प्रबंधन के लिए पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त
विधानसभा आम चुनाव 2023 को सुचारू, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित तरीके से सम्पन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में आईपीएस श्रीमती रूपा एम एवं आईपीएस श्री चिन्मय बिसवाल को पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगामी 6 नवंबर को पुलिस पर्यवेक्षक जिले में आयेंगे। इनके प्रोटोकॉल एवं अन्य कार्य हेतु प्रोटोकॉल अधिकारियों को लगाया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) श्री आशीष मोदी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव सम्पन्न करवाये जाने के लिए आईपीएस श्रीमती रूपा एम को विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा, जहाजपुर व माण्डलगढ़ के लिए इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र आसीन्द, माण्डल, सहाडा व भीलवाडा में आईपीएस श्री चिन्मय बिसवाल को पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।