{"vars":{"id": "74416:2859"}}

स्कूल संचालक के विरूद्ध अमानत में खयानत अपराध में मुकदमा दर्ज

मावली स्थित डिवाईन पब्लिक स्कूल के संचालक उमेश मेहता के विरुद्ध मुकदमे के आदेश 

 

उदयपुर 27 जून 2025। न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर, क्रम संख्या 1 उदयपुर रविन्द्र सोलंकी ने मावली स्थित डिवाईन पब्लिक स्कूल के संचालक उमेश मेहता के विरूद्ध अमानत में खयानत अपराध में प्रसंज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किये।

बताया गया कि डिवाईन पब्लिक स्कूल के संचालक उमेश मेहता वर्ष 2012 से अपने विद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए देहली गेट स्थित अजंता बुक स्टोर से कमीशन पर किताबे प्राप्त करते रहे हैं। उमेश मेहता छात्र-छात्राओं को किताबे विक्रय करने के पश्चात् अजंता बुक स्टोर को बेची गई किताबों की राशि जमा कराने के साथ बची हुई किताबे भी अजंता बुक स्टोर को जमा करवाते रहे हैं। लेकिन 17 अप्रेल 2023 को उमेश मेहता ने अन्तिम बार में अजंता बुक स्टोर में राशि जमा कराने के बाद प्राप्त की गई किताबें अजंता बुक स्टोर को जमा नहीं करवाई और ना ही उन किताबों की राशि 12,88,079/-रूपये जमा करवाये। 

ऐसे में अजंता बुक स्टोर के संचालन प्रवीण बंसल ने उमेश मेहता से कई बार किताबे लौटाने या किताबों की राशि भुगतान करने का आग्रह किया, लेकिन उमेश मेहता टालमटोल करता रहा, जिस पर प्रवीण बंसल ने उमेश मेहता के विरूद्ध पुलिस थाना धानमण्डी में रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का आग्रह किया, लेकिन पुलिस थाना धानमण्डी द्वारा मामले को सिविल प्रकृति का बता न्यायालय में रिपोर्ट पेश कर दी गई। 

प्रवीण बंसल ने पुलिस थाना धानमण्डी द्वारा यह रिपोर्ट पेश करने के पश्चात् न्यायालय में अपने बयान देकर उमेश मेहता व उनकी पत्नी के विरूद्ध धोखाधड़ी कर अमानत में खयानत करने के अपराध का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर, क्रम संख्या 1, उदयपुर श्री रविन्द्र सोलंकी ने 31 मई 2025 के आदेश से उमेश मेहता द्वारा अजंता बुक स्टोर को किताबे नहीं लौटाने पर अमानत में खयानत के अपराध धारा 406 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लेकर उमेश मेहता के विरूद्ध सम्मन जारी कर उन्हें 30 जून 2025 को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश पारित किये। प्रवीण बंसल की ओर से पैरवी एडवोकेट राजेश सिंघवी ने की।