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ऊँटों की मौत के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर पशुपालकों में आक्रोश 

आंदोलन की चेतावनी

 

उदयपुर 27 मई 2025। राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए 2 सितंबर 2024 को देबारी बाईपास पर हुई दुर्घटना में मारे गए 6 ऊँटों के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर नाराज़गी जताई है। संघ ने बताया कि यह ऊँट भैंसड़ा खुर्द निवासी गणेशलाल रेबारी के थे और घटना के तुरंत बाद प्रतापनगर थाने में एफआईआर (संख्या 541/2024) दर्ज करवाई गई थी।

एफआईआर के बावजूद अब तक न तो किसी दोषी वाहन का पता चला है और न ही कोई कानूनी कार्रवाई हुई है। पशुपालक संघ ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है, और ऊँट संरक्षण कानून 2016 के तहत इसके हत्यारों को दो साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

संघ ने तीन प्रमुख मांगें रखीं हैं  दोषियों की गिरफ्तारी, हाईवे अथॉरिटी की जवाबदेही और प्रति ऊँट 50,000 रुपये का मुआवजा। चेतावनी दी गई है कि अगर माँगे नहीं मानी गईं तो "ऊँट बचाओ आंदोलन" के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।