सरिस्का के इको सेंसेटिव जोन पर केंद्र ने मांगी आपत्ति
मंत्रालय ने इस प्रारूप अधिसूचना पर 60 दिन की अवधि तक आपत्तियां मांगी
8,नवंबर । सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसेटिव जॉन का प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित कर 60 दिन में आमजन से आपत्तियां मांगी है। राज्य सरकार पहले ही प्रारुप अधिसूचना जारी कर इस पर आपत्तियां ले चुकी है। आपत्तियों के निराकरण के बाद ही सरिस्का के इको सेसेंटिव जोन की अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन किया जा सकेगा। यानी अभी सरिस्का के इको सेंसेटिव जोन के निर्धारण में और समय लगना तय है।
सेंसेटिव जोन का यह है प्रारूप
सरिस्का टाइगर रिजर्व के इको सेंसेटिव जोन की प्रारूप अधिसूचना में सरिस्का टाइगर रिजर्व से उत्तर में समान रूप से 0 किलोमीटर, उत्तर- पूर्व में समान रूप से 0 किलोमीटर, पूर्व में 0 से 01 किलोमीटर, दक्षिण- पूर्व 0 से 01 किलोमीटर, दक्षिण में 0 से 01 किलोमीटर, दक्षिण- पश्चिम में 0 से 01 किलोमीटर, पश्चिम में 0 से 01 किलोमीटर एवं समान रूप से 0 किलोमीटर सीमा रहेगी।
सरिस्का के इको सेंसेटिव जोन का निर्धारण लंबित है। राज्य सरकार ने करीब दो साल पहले इसकी प्रारुप अधिसूचना कर आमजन से आपत्ति मांगी थी। सरिस्का के आसपास के ग्रामीणों ने आपत्तियां भी दर्ज कराई। इसके बाद यह प्रस्ताव कई महीनों तक राज्य सरकार के ठंडे बस्ते में रहा।
करीब छह महीने पहले राज्य सरकार ने आपत्तियों का निराकरण कर इको सेंसेटिव जोन के प्रस्ताव को केन्द्र के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दिया। वहां भी यह प्रस्ताव कई महीनों तक ठंडे बस्ते में रहा। गत 2 नवम्बर को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जन साधारण की जानकारी के लिए सरिस्का के इको सेंसेटिव जोन की प्रारूप अधिसूचना जारी की।
साथ ही मंत्रालय ने इस प्रारूप अधिसूचना पर 60 दिन की अवधि तक आपत्तियां मांगी। इस अवधि की समाप्ति या उसके बाद प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जा सकेगा। इसके बाद ही सरिस्का के इको सेंसेटिव जोन के प्रारूप का अंतिम प्रकाशन किया जा सकेगा।