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Chittorgarh : ज़िले में नो ड्रोन जोन घोषित

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1.जिला कलक्टर ने चित्तौडग़ढ़ के अभयपुर ग्राम पंचायत पर की रात्रि चौपाल

जनसुनवाई में आए लगभग 25 परिवाद, कई परिवादों का हाथों-हाथ निस्तारण

चित्तौड़गढ़ 9 मई। जिला कलक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार रात्रि को चित्तौडग़ढ़ पंचायत समिति की अभयपुर ग्राम पंचायत के विद्यालय प्रांगण में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान जनसुनवाई में लगभग 25 परिवाद प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 15 परिवादो का हाथों-हाथ निस्तारण किया गया एवं शेष परिवादो को 7 दिन में निस्तारण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

विद्यार्थियों एवं भामाशाहों सहित 25 जनों का किया सम्मान जनसुनवाई के दौरान कक्षा 8 वी से 12 वी तक के अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं एवं विद्यालय में सहयोग करने वाले भामाशाहों को प्रमाण पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। विद्यालय की छात्रा पुष्पा गुर्जर ने आईएएस बनने की बात कही, इस पर जिला कलक्टर ने वार्तालाप करते हुए उससे कहा कि अभी आपको मेहनत करनी है और किताब पढ़ने की महत्व को बताया। उन्होंने बच्चों को मोबाईल और यूट्यूब से अभी दूर रहने को कहा एवं स्पोर्टस पर ध्यान देने की बात कही।

ब्चौपाल में विद्यालय कीब्पुष्पा गुर्जर ने देश भक्तिगीत एवं संगीता शर्मा ने कविता पाठ किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सबसे बड़ी पानी, सड़क एवं बिजली की समस्या है इस पर जिला कलक्टर ने अधिकारियो के साथ मीटिंग लेकर सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए एवं गांव मे पानी के ट्यूबेल को लगातार चालू रखे एवं जरूरत होने पर टेंकर भी चालू निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गांव में पानी की समस्या ना हो इसके समय पर बंदोबस्त करें। इसी प्रकार ग्रामीणों ने सीसी सड़क के लिए परिवाद पेश किया इस पर जिला कलक्टर ने विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच को इसका प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

चौपाल के दौरान सोलर लाइट के पास अतिक्रमण के परिवाद की सुनवाई करते हुए जिसको उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं पुलिस को जाप्ता के साथ अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने, नेट नहीं आने पर टावर लगाने, जीएसएस के पास गोदाम के लिए जमीन आवंटन करने, सप्ताह मे एक दिन पशु चिकित्सक लगाने, खेतों पर जाने के लिए रास्ता खुलवाने, चरनोट भूमि को आबादी मे कन्वर्ट करने, विद्यालय मे अध्यापक लगाने जैसे कई समस्या सामने आई, जिस पर जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विद्यालय एवं जर्जर हो रही आंगनबाड़ियों की स्थिति को देखते हुए उन्हें रिपेयर करने की करवाई के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की बजट घोषणाओं में राजविका की ओर से बर्तन बैंक शुरू किया गया। राजीवका समूह को 400 सेट का बर्तन जिला कलक्टर के हाथों दिए गए। यह बर्तन किराये पर कोई आमजन ले सकेगा चौपाल के दौरान मुख्य कार्य कारी अधिकारी विनय पाठक, उपखण्ड अधिकारी बीनू देवल, तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच सहित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहें।

2. आपदा प्रबन्धन को लेकर जिला कलक्टर एवं एसपी ने ली अधिकारियों की बैठक

अधिकारी कर्मचारी पूर्वानुमति के नहीं छोड़े मुख्यालय- जिला कलक्टर

चित्तौड़गढ़ 9 मई। देश में उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक ने आपदा प्रबंधन को लेकर आज जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और सौंप गए दायित्वों को पूर्ण रूप से निर्वहन करने के निर्देश दिए।

वहीं आदेश के तहत अब सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे ।

जिला कलक्टर आलोक रंजन ने शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में आपदा प्रबंधन एवं वर्तमान में उपस्थित परिस्थितियों को देखते हुए आमजन को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों की बैठक ली एवं विभागवार कार्य योजना की समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने आपात स्थिति में आमजन को सूचना उपलब्ध कराने एवं सायरन के माध्यम से आपात स्थिति की जानकारी देने की समीक्षा भी की।

उन्होंने रसद आपूर्ति, संचार, जिला चिकित्सालय सहित सभी चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त दवाइयां, बेड आदि की समीक्षा की।

उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं के 12 विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं उनकी सेवाओं को आमजन से लाभान्वित करने की समीक्षा की ।

उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जिला चिकित्सालय एवं सार्वजनिक स्थलों सहित धार्मिक स्थलों पर उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपात स्थिति में सिविल डिफेंस की सेवाओं, अग्निशमन के सेवाओं, बांध टूटने की स्थिति में आवश्यक कार्य करने तेल, तेल डिपो की सुरक्षा सहित एनसीसी, एनएसएस एवं नेहरू युवा केंद्र की भूमिका की भी समीक्षा की।

जिला कलक्टर आलोक रंजन ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबन्धन के विषय में गम्भीर है। इस सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है जिनके निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आपातकालीन परिस्थिति में कार्य करने वाले विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिले के समस्त अधिकारियो एवं कर्मचारियों को किसी प्रकार अवकाश देय नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि आपदा प्रबन्धन की स्थिति के दृष्टिगत रखते हुए कार्य योजना बनाते हुए कार्य करें। आपदा प्रबन्धन की स्थिति के दृष्टिगत समस्त अस्पतालों में सभी प्रकार की आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित करें एवं चिकित्सक मय स्टाफ मुख्यालय पर ही उपस्थित रहे, प्राथमिक चिकित्सा से सम्बन्धित साम्रगी प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए, जिले के समस्त ऑक्सीजन प्लांट कार्यशील रहे, समस्त एम्बुलेंस का परीक्षण करके रखें साथ ही निजी एम्बुलेंस को भी आपातकालीन स्थिति में काम में लेने के लिए तैयार रखें।

रक्त की जरूरत पड़ने पर व्यक्तियों को रक्त दान के लिए प्रेरित करना चाहिए। ब्लड बैंक में सभी ग्रुपों के रक्त की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे, इसके साथ-साथ अस्थाई चिकित्सालय के लिए चिन्हित स्थलों में जनरेटरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। आवश्यकतानुसार भूमिगत स्थलों का भी चयन किया जाना चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने कहा कि सोशल मीडिया पर पूर्ण निगरानी रखी जाए।

देश के विरुद्ध भड़काऊ पोस्ट अथवा सामग्री पर तुरन्त कानूनी कार्यवाही करें। आपात स्थिति में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध रहे।

खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओ का अनावश्यक भंडारण नहीं हो। स्टॉक का नियमित निरीक्षण करें। इससे जमाखोरी रूकेगी।

पेट्रोल डीजल सहित अन्य साम्रगी भी उपलब्ध रहनी चाहिए। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आपात स्थिति में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था आमजन के लिए उपलब्ध रहे।

पेयजल का पर्याप्त भण्डारण रखा जाए। उन्होंने कहा कि जिले में अति संवेदनशील स्थलों की सूची को अद्यतन करते हुए इनकी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पंचायत एवं ग्राम स्तर पर राज्य सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की पूर्ण जानकारी हो। आमजन में यह विश्वास निर्मित होना चाहिए कि संकट की घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है। जिले में अग्निशमन सेवाओं को सक्रिय तथा कार्यशील स्थिति में रखा जाए।

जिले में संचार सेवाओं को सुचारू रखें। सार्वजनिक उद्घोषणा यंत्र पर्याप्त संख्या में चालू स्थिति में उपलब्ध रहे। जिले में समय-समय पर आपदा प्रबन्धन योजना की मॉक ड्रिल की जाए। आपदा की स्थिति में गैर सरकारी संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेशनल कॅडेट कॉर की भागीदारी सुनिश्चित हो। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर विनोद मल्होत्रा, मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी जिला परिषद विनय पाठक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश पुरोहित सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

3. जिले में नो ड्रोन जोन घोषित

चित्तौड़गढ़, 09 मई। जिले में वर्तमान में आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर जिले को नो ड्रोन जॉन घोषित किया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने जारी आदेश में बताया कि पुलिस अधीक्षक के पत्र के अनुसार वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर रखते हुए जिले में स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों / संस्थानों न्यूक्लियर पावर प्लांट रावतभाटा (एनपीसीआईएल), न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलैक्स रावतभाटा (एनएफसी), हेवी वॉटर प्लांट रावतभाटा (एचडब्ल्यूपी), राणा प्रताप सागर डेम रावतभाटा, हाईड्रोलिक पॉवर प्रोजेक्ट रावतभाटा, इंडियन ऑयल मार्केटिंग टर्मिनल (स्टोरेज एवं सप्लाई) जालमुपरा, श्रीसांवलिया जी मंदिर मण्डफिया, दुर्ग चित्तौड़गढ़ एवं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ को नो ड्रोन जोन घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा, 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिये निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों / संस्थानों यथा न्यूक्लियर पावर प्लांट रावतभाटा (एनपीसीआईएल), न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलैक्स रावतभाटा (एनएफसी), हेवी वॉटर प्लांट रावतभाटा (एचडब्ल्यूपी), राणा प्रताप सागर डेम रावतभाटा, हाईड्रोलिक पॉवर प्रोजेक्ट रावतभाटा, इंडियन ऑयल मार्केटिंग टर्मिनल (स्टोरेज एवं सप्लाई) जालमुपरा, श्रीसांवलिया जी मंदिर मण्डफिया, दुर्ग चित्तौड़गढ़ एवं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के आस-पास 02 किलोमीटर की परिधी क्षेत्र को ड्रोन संचालन हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया है।

ईन स्थानों के अलावा संपूर्ण जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट /बिना सक्षम स्वीकृति के ड्रोन संचालन नहीं किया जायेगा। यह आदेश सरकारी गतिविधियों सेना, पुलिस, सशस्त्र बल. होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों, रेलवे के लिये लागू नहीं होगा।

चित्तौड़गढ़ जिले में आयोजित धार्मिक / सांस्कृतिक / सामाजिक आयोजनों में फोटोग्राफी हेतु 10 मीटर की उंचाई तक ड्रोन में संचालन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023, की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश आज दिनांक 09 मई को तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह के लिए प्रभावी रहेगा।