Chorasi Election Counting: जिले में निषेधाज्ञा जारी
सीसीटीवी से निगरानी, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
डूंगरपुर, 21 नवंबर 2024। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने गुरुवार को विधानसभा उपचुनाव के तहत गठित प्रकोष्ठों के प्रभारी-सहप्रभारी अधिकारियों की बैठक ली। ईडीपी सभागार में आयोजित बैठक में 23 नवम्बर को होने वाली मतगणना से पूर्व, मतगणना के दौरान और मतगणना के बाद किए जाने वाले कार्यों, व्यवस्थाओं और मानक संचालन प्रक्रिया को लेकर चर्चा करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक सभी ने अच्छा काम किया है और अब उपचुनाव के निर्णायक पड़ाव पर पहुंच गए हैं।
सभी प्रकोष्ठ आपस में समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन विभाग के निर्देशों की पालना करते हुए परिणाम बिना किसी त्रुटि के समय पर घोषित किए जाएं। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश धाकड़, जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ सहित सभ प्रकोष्ठों के प्रभारी और सह-प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।
सीसीटीवी से निगरानी, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
मतगणना स्थल श्री भोगीलाल पण्ड्या में निर्धारित परिसर और उसके आस-पास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर राजनीतिक प्रत्याशियों और काउंटिंग एजेंट्स का प्रवेश वीकेबी गर्ल्स कॉलेज वाले गेट से होगा। एसबीपी कॉलेज के सागवाड़ा रोड वाले मुख्यद्वार से मतगणना कार्मिक और मतगणना ड्यूटी में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी प्रवेश करेंगे। मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा इंतजामों के अंतर्गत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की जाएगी। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए त्रि-स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, ताकि मतगणना स्थल पर किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए। केन्द्रीय पुलिस बलों की कम्पनियां ईवीएम की सुरक्षा के लिए और आरएसी और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। पूरी मतगणना प्रक्रिया की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। मतगणना स्थल की 100 मीटर परीधि का क्षेत्र ‘पैदल क्षेत्र’ होगा। किसी भी वाहन का प्रवेश निषेध रहेगा।
मोबाइल प्रतिबंधित, फोटो युक्त परिचय पत्र बिना प्रवेश नहीं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश धाकड़ ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना हॉल में मोबाइल, पटाखे, गुटखा, पान, तम्बाकू, बीड़ी, माचिस, नुकीली वस्तुओं, ज्वलनशील पदार्थ, संचार व रिकॉर्डिंग उपकरण, हथियार आदि लाने की अनुमति नहीं होगी। मीडियाकर्मियों के लिए मतगणना परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां समय-समय पर मतगणना के आंकड़ें उपलब्ध करवाए जाएंगे। आमजन को पब्लिक एड्रेसल सिस्टम द्वारा समय-समय पर मतगणना के आंकड़ां की जानकारी दी जाएगी।
मीडियाकर्मियों को मीडिया सेंटर तक मोबाइल अनुमत
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडियाकर्मियों को ही मतगणना परिसर में पास दिखाने पर प्रवेश दिया जाएगा। मीडियाकर्मियों को भी मीडिया सेंटर तक ही मोबाइल ले जाना अनुमत होगा। काउंटिंग हॉल में मीडियाकर्मियों को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों के काउंटिंग एजेंट जालीयुक्त बेरिकेड्स के बाहर अनुशासित तरीके से मतगणना प्रक्रिया को देखेंगे। मतगणना परिसर में मतगणना कार्मिकों सहित अन्य व्यवस्थाओं में नियुक्त कर्मचारियों को भी फोटो युक्त परिचय पत्र दिखाने पर ही प्रवेश मिलेगा।
मतगणना को लेकर जिले में निषेधाज्ञा जारी
विधानसभा उप चुनाव-2024 के तहत मतगणना 23 नवम्बर को होने जा रही है। मतगणना के दौरान एवं मतगणना के पश्चात् डूंगरपुर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना नितान्त आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि मतगणना दिवस को एवं उसके बाद किसी प्रकार अविधिक रूप से एकत्र नहीं होंगे तथा आदेश की अवधि तक किसी भी प्रकार की आम सभा नहीं करेंगे। असाधारण परिस्थिति में संबंधित उपखण्ड के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को इस आदेश में छूट प्राप्त करने के लिए अनुमति प्राप्त की जाए। जिले में 23 नवम्बर को मतगणना के दौरान व मतगणना के पश्चात् किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, उनके कार्यकर्ताओं, समर्थक एवं सहयोगियों द्वारा समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउडस्पीकर, डीजे एवं पटाखों, आतिशबाजी का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले में 23 नवम्बर को मतगणना के दौरान व मतगणना के पश्चात् किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, उनके कार्यकर्ताओं, समर्थक एवं सहयोगियों द्वारा किसी भी प्रकार का विजय जुलूस, समारोह, सभा आदि का आयोजन भी प्रतिबंधित होगा। यह आदेश 22 नवम्बर को तत्काल लागू होकर 23 नवम्बर को रात्रि 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग चलाए जा सकेंगे।