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उपभोक्ता आयोग ने मॉल को आदेश दिया-ग्राहक को 6,995 रुपये मुआवज़ा दे

आयोग ने सेवादोष और अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना
 

उदयपुर। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बेंच उदयपुर ने एक उपभोक्ता की अपील स्वीकार करते हुए सेलीब्रेशन मॉल और गायत्री एजेंसी को 6,995 रुपये की राशि दो माह में अदा करने का आदेश दिया है।

यह निर्णय 19 जून 2025 को अपील संख्या 127/2018 में पारित किया गया। यह मामला 22 दिसंबर 2012 को मनोज सिंघल द्वारा सेलीब्रेशन मॉल स्थित एक शोरूम से खरीदी गई लेदर जैकेट से जुड़ा है। उस समय मॉल द्वारा 'क्रिसमस वण्डरलैण्ड' नाम से एक प्रोमोशनल स्कीम चलाई गई थी, जिसमें 4000 रुपये से अधिक की खरीदारी पर उपहार देने की बात कही गई थी।

जैकेट की कीमत 4,995 रुपये थी, लेकिन उपहार देने से मना कर दिया गया। मनोज सिंघल ने पहले जिला उपभोक्ता आयोग, उदयपुर में शिकायत की थी, जिसे 19 नवम्बर 2018 को खारिज कर दिया गया था। इस फैसले से असंतुष्ट होकर उन्होंने राज्य आयोग में अपील की।

राज्य आयोग ने पाया कि ग्राहक ने निर्धारित अवधि के भीतर स्कीम के अनुसार खरीदी की थी। इसके बावजूद उसे उपहार नहीं दिया गया, जिससे आयोग ने इसे सेवादोष और अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना। आयोग ने कहा कि इतने वर्षों बाद उपहार देना संभव नहीं है, लेकिन ग्राहक को उसके मानसिक संताप और परेशानी के एवज में 4,995 रुपये तथा 2,000 रुपये परिवाद व्यय के रूप में कुल 6,995 रुपये देने होंगे।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि दो माह की अवधि में भुगतान नहीं किया गया, तो उस राशि पर आदेश दिनांक से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मॉल प्रबंधन की ओर से जानबूझकर अदालत में उपस्थिति नहीं दी गई, जिससे उनकी लापरवाही और उपेक्षा प्रमाणित होती है।