×

6 नए पॉजिटिव केस के साथ कोरोना का कहर जारी 

कांजी का हाटा से 3, हिरणमगरी से 2, भूपालपुरा (वल्लभनगर, अकारिया) से 1 केस मिला पॉजिटिव, उदयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हुई 85
 
उदयपुर नगर निगम क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन एरिया घोषित 

उदयपुर 9 मई 2020। उदयपुर में शुक्रवार दिन में 57 नए केस मिलने के बाद अभी देर रात प्राप्त सूचना के अनुसार 6 नए केस और पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार उदयपुर में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। साथ ही जिला कलेक्टर ने उदयपुर नगर निगम क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्र को (औद्योगिक क्षेत्र को छोड़ते हुए) कन्टेनमेंट जोन एरिया घोषित कर दिया। 

शुक्रवार दोपहर को 57 नए केस मिले थे, जिससे कुल मरीजों की संख्या 79 हो गई थी। वहीँ एक केस के रिपीट टेस्ट में पॉजिटिव पाने से मीडिया में 58 नए केस की खबर चलने के बाद शाम ढलते ढलते पुनः 6 नए केस के पॉजिटिव होने की सूचना सोशल मीडिया में फ़ैल गई थी। हालाँकि यह भी रिपीट टेस्ट ही थे। अभी देर रात सीएमएचओ डॉ दिनेश खराड़ी ने 6 नए केस की पुष्टि की। इस प्रकार अब उदयपुर ने कोरोना का दायरा बढ़कर 85 हो गया है। 

देर रात पॉजिटिव पाए गए संक्रमितों में हिरणमगरी सेक्टर 3 क्षेत्र से दो लोग (पति-पत्नी), हॉट स्पॉट बने कांजी का हाटा से 3 और 1 भूपालपुरा (वल्लभनगर, अकारिया) क्षेत्र के निवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए है। जबकि शुक्रवार दिन में कांजी का हाटा से 54, नेहरू बाजार (मीणा पाड़ा), हरिदास जी की मगरी और नीमच माता देवाली से 1-1 केस पॉजिटिव पाया था। 

कांजी का हाटा, न्यू भूपालपुरा (सुखेर थाना क्षेत्र), गायरियावास, देबारी इलाको में पहले से ही कर्फ्यू लगा दिया गया था, अब निश्चित तौर पर कर्फ्यू का दायरा भी बढ़ गया है। कांजी का हाटा के रावजी का हाटा, कांजी का हाटा, नाइयों की तलाई, हेलावाड़ी, बाबलों की गली, मोहली चौहट्टा, पिपलेश्वर महादेव, विश्वकर्मा मंदिर व श्रीनाथ मंदिर मार्ग में लगे कर्फ्यू का दायरा बढ़ कर अब जोगीवाड़ा (सूरजपोल), मीणा पाड़ा और धानमंडी थाना क्षेत्र के कुछ हिस्सों में दायरा बढ़ाया गया है। वहीँ देवाली नीमच माता क्षेत्र और हरिदास जी की मगरी भी कर्फ्यू एरिया में शामिल हो गए। 

देर रात नए इलाको हिरणमगरी, भूपालपुरा (वल्लभनगर, अकारिया) में पॉजिटिव केस मिलने से इन क्षेत्रो में कर्फ्यू लगना तय है। इधर जिला कलेक्टर ने उदयपुर नगर निगम क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्र को (औद्योगिक क्षेत्र को छोड़ते हुए) कन्टेनमेंट जोन एरिया घोषित कर दिया। 

जिला कलेक्टर द्वारा पारित्र आदेश के अनुसार कन्टेनमेंट एरिया के तहत दिनांक 9 मई 2020 को दोपहर 12 बजे से 3 मई 2020 के आदेश द्वारा प्रदत्त की गई समस्त प्रकार की शिथिलताएँ (छूट) तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। वही कर्फ्यू क्षेत्र को छोड़कर दिनांक 3 मई 2020 तक वैध समस्त पास/अनुमतियां मान्य रहेंगी।