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राजस्थान में धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के लिए कोरोना टेस्ट जरुरी

राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में धार्मिक आयोजनों, मेलों व त्योंहारों में शामिल होने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य किया है

 
ये आदेश जिला कलेक्टरों व पुलिस अधीक्षकों के साथ ही चिकित्सा विभाग के अधिाकारियों को भेजे गए हैं

राजस्थान सरकार की ओर से अब धार्मिक आयोजन में शामिल होने वालों के लिए नई गाईडलाइन जारी की गई है। राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में धार्मिक आयोजनों,मेलों व त्योंहारों में शामिल होने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य किया है। आरटी- पीसीआर टेस्ट होने से कोरोना के मामलों पर रोक लगाई जा सकती है।

वहीं धार्मिक आयोजनोें व मेलों में शामिल होने वालों को पहले से जिला प्रशासन के समक्ष पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। ये आदेश जिला कलेक्टरों व पुलिस अधीक्षकों के साथ ही चिकित्सा विभाग के अधिाकारियों को भेजे गए हैं।

जो लोग धार्मिक आयोजन में शामिल होगें। उन सभी लोगों को टेस्ट रिपोर्ट अपने मोबाइल फोन में अथवा हार्ड कॉपी में रखनी होगी। सभी नियमों के अनुसार मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।