कोर्ट के आदेशानुसार 4 लाख रू प्रति माह पत्नी को देंगे विक्रमादित्य सिंह
हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह को उदयपुर कोर्ट ने सुनाया अहम् फैसला
अक्टूबर 2022 में पत्नी ने उदयपुर कोर्ट में दर्ज करवाया था पति विक्रमादित्य के खिलाफ मामला
उदयपुर,16.02.24 - ज़िले की Family Court No.3 ने शुक्रवार 16 फ़रवरी 2024 को बड़ा फैसला सुनते हुए हिमाचल के Ex Chief Minister Virbhadra Singh के पुत्र Vikramaditya Singh मामले में पत्नी सुदर्शना कुमारी को अंतिम भरण पोषण के लिए मासिक रु. चार लाख देने का आदेश सुनाया। सुदर्शना सिंह ने भरण पोषण के लिए अंतरिम प्रार्थना पत्र Advocate Bhanwar Singh Dewra के जरिए अक्टूबर 2022 कोपेश किया था ।
Advocate Bhanwar Singh Dewra ने बताया की दरअसल अक्टूबर 2022 में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह की पत्नी सुदर्शना सिंह ने उनके खिलाफ मेंटनेंस के मुक्कदमे के साथ एक अंतरिम भरण पोषण का भी प्रार्थना पात्र पेश किया गया था। जिसपर फैसला सुनते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर बहस सुनन ने के बाद विक्रमादित्य को 4 लाख रूपए प्रति महीने भरण पोषण राशि पत्नी को देने का आदेश सुनाया।
शिमला ग्रामीण से विधायक (Shimla MLA) विक्रमादित्य की पत्नी ने 17 अक्टूबर 2022 को घरेलू अधिनियम की धारा 12 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया था। यह मामला 17 नवंबर, 2022 को सुनवाई के लिए भी सूचीबद्ध किया गया था। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट की सेवा के लिए सुनवाई तय की थी। विक्रमादित्य सिंह और अन्य को आपराधिक मामलों में आरोपी बनाया गया है।
उल्लेखनीय है की विक्रमादित्य सिंह ने Mewar Royal Family की राजकुमारी Sudharshna Singh से विवाह किया था। विक्रमादित्य के पिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के दौरान सुदर्शना को उनके ससुराल के साथ देखा गया था। कोविड महामारी के बाद से दोनों पातीं पत्नी अलग रह रहे थे।