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15 दिन के अंदर बाहर निकालना होगा पिछोला से क्रूज़ 

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने उदयपुर नगर निगम को क्रूज़ को बाहर निकालकर रिपोर्ट पेश करने को कहा 

 

होली के अवसर पर उदयपुर नगर निगम ने बिना एनओसी लिए ही आनन् फानन में इस विशालकाय क्रूज़ को पिछोला की छाती पर उतार डाला

उदयपुर 26 अगस्त 2021।  उदयपुर शहर में चर्चा का विषय बना पिछोला झील में उदयपुर नगर निगम द्वारा उतारा गया विशालकाय क्रूज़ अब अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश पर पंद्रह दिनों में बाहर निकलेगा। 

झील प्रेमी तेजशंकर पालीवाल व् अन्य ने उदयपुर नगर निगम, जिला कलेक्टर व् राज्य सरकार के विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमे बताया गया था की पिछोला झील शहरवासियों के लिए पेयजल का मुख्य स्त्रोत है और यहाँ उदयपुर नगर निगम ने विशालकाय क्रूज़ की अनुमति दी थी। 

आवेदन में आशंका जताई गई थी की क्रूज़ के चलते झील के पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव होगा वहीँ जलीय जीव जंतु पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में इस क्रूज़ को तुरंत प्रभाव से झील में चलने से रोका जाए। 

इस बीच होली के अवसर पर उदयपुर नगर निगम ने बिना एनओसी लिए ही आनन् फानन में इस विशालकाय क्रूज़ को पिछोला की छाती पर उतार डाला। जिस पर परिवादियों ने एक अन्य आवेदन पेश कर क्रूज़ को झील से बाहर निकालने का अनुरोध किया। जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आदेश दिया की 15 दिन के अंदर उदयपुर नगर निगम क्रूज़ को पिछोला झील से बाहर निकालकर रिपोर्ट पेश करे।