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फायर एनओसी में लगने वाले उपकरणों एवं मापदंडों के नियम बनाने की मांग

होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान ने यूडीएच मंत्री को लिखा पत्र 

 

उदयपुर 25 जून 2024। होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान ने यूडीएच मंत्री झाबरमल खर्रा को पत्र लिखकर फायर एनओसी में लगने वाले उपकरणों एवं मापदंडों के नियम बनाने की मांग की है।  

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 के तहत भवनों को फायर एनओसी लेना अनिवार्य है इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कौन से भवनों में और उनके शुल्क एवं नवीनीकरण के नियम बना रखे हैं। 

होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान के सचिव राकेश चौधरी ने बताया कि फायर एनओसी लेने के लिए भवनों में कौन-कौन से उपकरण लगाने है एवं किन मापदंडों के तहत लगाने हैं उसके नियम राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाऐ गये। उक्त नियमों के अभाव में नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के तहत मापदंडों/उपकरणों को लगाने पड़ते हैं जो की काफी खर्चीले होते हैं और इन्हें लगाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं इनके मापदंडों को भी पूरा नहीं किया जा सकता हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की परिस्थितियाँ अन्य राज्यों से अलग है राजस्थान एक मरू प्रदेश है एवं इसकी भौगोलिक बनावट और बसावट भी अन्य राज्यों के मुकाबले अलग है यहां पर पानी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। साथ ही दुनिया के बेहतरीन हेरिटेज भवन भी प्रदेश में स्थित हैं जिसमें इन उपकरणों को लगाने से इनका हेरिटेज स्वरूप भी बिगड़ता है एवं पुराने भवनों में इन्हें लगाने में भी भारी परेशानी होती है। 

होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान यूडीएच मंत्री झाबरमल खर्रा निवेदन किया है कि परिस्थितियों को देखते हुए फायर एनओसी में लगने वाले उपकरणों एवं मापदंडों के लिए प्रदेश में अलग से नियम बनाए जाएं ताकि भवनों को सरलता एंव सुगमता से एनओसी प्राप्त हो सके। साथ ही  प्रदेश के नियम ना बने तब तक उक्त नियमों में शिथिलता प्रदान करें। जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी को राहत मिल सके।