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देवस्थान ने फिर थमाया टेंडर कंपनी को जुर्माना अदा करने का नोटिस समय पर अदा नहीं किया तो बैंक गारंटी से पैसा वसूल करेंगे

उदयपुर टाइम्स की ओर से शिकायत मिलने पर विभाग ने फर्म को दिया था नोटिस 

 

पिछोला झील किनारे स्थित मांझी के घाट के नाम से पहचाने जाने वाला अमराई घाट कई महीनों से विवादों के नाम से मशहूर हो रहा हैं। अमराई घाट पर आने वाले पर्यटकों से प्रवेश शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही हैं जो अभी भी लगातार ज़ारी है। अवैध वसूली करने पर (जयपुर के प्रोपराइटर प्रदीप जोशी की रेडिएंट टूर्स कम्पनी) पर 2 बार जुर्माना लगया जा चुका हैं।

देवस्थान विभाग की ओर से फर्म पर कुछ दिनों पहले 50 हज़ार रु का जुर्माना लगाया था। वहीं पूर्व में 10 हज़ार रु. का जुर्माना लगाया गया था। देवस्थान विभाग की ओर से जुर्माना तो लगा दिया गया लेकिन अभी तक फर्म से वसूला नहीं गया हैं। यदि (जयपुर के प्रोपराइटर प्रदीप जोशी की रेडिएंट टूर्स कम्पनी) जुर्माना अदा नहीं करती है तो देवस्थान विभाग बैंक गारंटी से जुर्माना वसूल करेंगा। देवस्थान विभाग ने (जयपुर के प्रोपराइटर प्रदीप जोशी की रेडिएंट टूर्स कम्पनी) को 17 अक्टूबर को नोटिस थमाया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि फर्म जल्द से जल्द जुर्माना अदा करें।
 

 देवस्थान विभाग के उपायुक्त सुनील मत्तड़ ने बताया कि देवस्थान विभाग को इस बात की जानकारी है कि वहां पर्यटकों से प्रवेश शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी इस बात पर (जयपुर के प्रोपराइटर प्रदीप जोशी की रेडिएंट टूर्स कम्पनी) पर पूर्व में और कुछ दिनों पहले जुर्माना लगाया गया था। यदि फर्म नहीं मानती है कि उस पर जुर्माना नहीं लगाया गया है तो इसकी बात की भरपाई फर्म को करना होगा। देवस्थान विभाग ने 17 अक्टूबर को फिर से फर्म को नोटिस दिया हैं यदि फर्म जुर्माना अदा नहीं करती है तो बैंक गांरटी से जुर्माना वसूल किया जाएगा।