Dungarpur : अवैद्य कनेक्शन हटाने की कार्यवाही
1. अवैद्य कनेक्शन हटाने की कार्यवाही
डूंगरपुर, 28 अक्टूबर, 2025। जन-स्वास्थ अभियात्रिंकी विभाग के उपखण्ड आसपुर, जिला डूंगरपुर में सोम-कमला आंबा बांध आधारित 61 गांवो की वृहद पेयजल योजना के अन्तर्गत राइजिंग एवं वितरण पाईप लाईन के निरीक्षण हेतु टीम गठीत की गई जिसमे निरीक्षण के दौरान जोन खेरमाल में 4, कतिसौर जोन में 3 व जोन लिमड़ी में 2 अवैध जल कनेक्शनों को चिन्हीत कर उनको हटाने की कार्यवाही विगत 15 दिनों में विभाग द्वारा की गई एवं अवैद्य कनेक्शन हटाने की कार्यवाही निरन्तर की जा रही है।
. सहायक अभियन्ता पंकज डामोर ने बताया कि उपखण्ड आसपुर के अधीन सभी पेयजल उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार का अवैध जल कनेक्शन राईजिंग/वितरण पाईपलाईन से नहीं किया जावें।
2. जल अंकेक्षण के माध्यम से दिया जल संरक्षण का संदेश
डूंगरपुर, 28 अक्टूबर, 2025 आर.यू.आई.डी.पी. की सामुदायिक जागरूकता एवं सहभागिता सलाहकार इकाई ने जल संरक्षण की आवश्यकता, महत्वत्ता एवं पेयजल बचाने के उपायों की जानकारी देने के लिये विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय नई बस्ती, डूंगरपुर में जल साक्षरता कार्यक्रम के तहत जलसंरक्षण के संदेश दिये गये। जिसमे स्कूल की कक्षा 6,7 व 8 की लगभग 140 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।
यह कार्यक्रम आरयूआईडीपी के अधीक्षण अभियन्ता श्री हंसराम मीणा तथा सहायक अभियन्ता के मार्ग निर्देशन में किया गया। लघु फिल्म पानी पर हक हैं हमारा प्रर्दशित किया गया तथा इसके माध्यम से जल संरक्षण के संदेश दिया गया।
कार्यक्रम में सामुदायिक जागरूकता एवं सहभागिता सलाहकार इकाई के सामुदायिक विकास विशेषज्ञ सामाजिक विकास विशेषज्ञ सुजीत शरण ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा विद्यार्थीयों को जल का महत्व बताया, साथ ही कहा कि यदि जल का दुरूपयोग नहीं रोक पाये तो आने वाले समय में भारी परेशानियों का सामना करना पडेगा।
विद्यार्थियों को पेयजल का महत्व बताते हुए इसके संरक्षण के उपाय बताये, तथा कहा कि हमने भूजल का अत्यधिक दोहन कर भूमिगत जल एवं पर्यावरण का सीधा नुकसान पहुंचाया है।विद्यार्थियों को अपने विद्यालय के साथ घर, परिवार एवं मौहल्ले में लोगो को पानी बचाने के लिये प्रेरित करने की अपील की।
सहायक सामाजिक विकास विशेषज्ञ माया पाटीदार ने शहर में किये जाने वाल जलापूर्ति व सीवर कार्य की जानकारी दी।उन्होने सीवरेज से होने वाले लाभो पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सीवर कनेक्शन के बाद गन्दगी में कमी आयेगी शहर साफ व स्वच्छ रहेगा जिससे पर्यावरण सही होगा। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य विकास व्यास, मंजु रानी चौबीसा, राजकुमार परमार, ममता चौबीसा व समस्त शिक्षकों ने कार्यक्रम के आयोजन को लेकर खुशी जाहिर की तथा सभी विद्यार्थियों से अपील की, वे सब आज, अभी से ही पानी बचाने की शपथ लेवे तथा हम सब स्वयं जल की बचत करते हुए अन्य लोगो को भी जल बचाने के लिये प्रेरित करेगें। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अमन आरा युवराज एवं अर्पीता तथा विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों ने सहभागिता निभाई।
3. हर्षोल्लास से मनाया जाएगा वागड़ महोत्सव, बैठक आयोजित
डूंगरपुर, 28 अक्टूबर। डूंगरपुर स्थापना दिवस पर वागड़ महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाएगा ।सफल और सुचारू आयोजन के लिए जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन जिला परिषद के ईडीपी सभागार में किया गया। बैठक में शोभायात्रा, रूट निर्धारण, दीपदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रमुख चौराहा एवं स्थान पर रोशनी, आतिशबाजी, देव सोमनाथ एवं सागवाड़ा में सांस्कृतिक आयोजन, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था आदि के सुचारू आयोजन हेतु नोडल अधिकारी एवं विभाग नियुक्त करते हुए दायित्व का निर्धारण किया गया।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी डूंगरपुर साबरमल अबासरा सहित समस्त संबंधित विभागों के अधिकारी गण मौजूद रहें।
4. न्यायाधिपति के प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा अधिकारी नियुक्त
डूंगरपुर, 28 अक्टुबर । गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति निशा एम ठाकोर साहब मय परिवार 02 नवम्बर 2025 को उदयपुर से अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर दिनेश चन्द्र धाकड़ ने बताया कि तहसीलदार बिछीवाडा एवं तहसीलदार पालदेवल न्यायाधिपति के 02 नवम्बर 2025 को डूंगरपुर सीमा में प्रवेश से लेकर गुजरात राज्य की सीमा में प्रस्थान तक प्रोटोकॉल का कार्य सम्पादित करेंगे तथा जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर न्यायाधिपति की नियमानुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
5.फसल कटाई के पश्चात 14 दिनों की अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मिलेगी राहत
डूंगरपुर, 28 अक्टूबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2025 में खरीफ सीजन में जिले में मुख्य फसलों, यथा, धान, सोयाबीन, मक्का, उडद एवं अरहर फसलों का बीमा किया गया है जिन कृषकों द्वारा फसलों का बीमा कराया गया है उसमें फसल बीमा के प्रावधान के अनुसार फसल कटाई के उपरान्त ओलावृष्टि चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर खेत में काटकर व फेलाकर छोटे गट्ठरो में बांधकर सुखाने हेतु रखी गई फसलों को फसल कटाई के पश्चात 14 दिनों की अधिकतम अवधि में हानि होने की स्थिति में सरंक्षण प्राप्त है।
संयुक्त निदेशक कृषि परेश कुमार पण्ड्या ने बताया कि प्रभावित बीमित किसान आपदा के 72 घटें के अंदर सीधे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन नम्बर 14447 या क्रॉप इंश्योरेन्स ऐप पर अथवा लिखित में अपने बैंक, कृषि विभाग अधिकारियों सूचित करना आवश्यक है। जिसमें किसान का नाम, मोबाईल नंबर, अधिसूचित पटवार सर्किल, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आपदा का प्रकार प्रभावित फसल आदि की सूचना अंकित होनी चाहिए।