डूंगरपुर -1 नवंबर 2023 की प्रमुख खबरे
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7 से 30 नवम्बर तक एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध
भारत निर्वाचन आयोग ने 7 नवम्बर को सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवम्बर की शाम 6.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और नगालैंड के तापी विधानसभा क्षेत्र में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार राजस्थान सहित अन्य चुनाव वाले राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन 48 घंटों की अवधि जो इन चुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए नियत घंटों के साथ समाप्त हुई हो, तक के लिए रोक रहेगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यह अधिसूचित किया है कि 7 नवम्बर 2023 को सुबह सात बजे से लेकर 30 नवम्बर 2023 को शाम 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के जरिए या अन्य तरीके से प्रसारित करने पर रोक होगी।
भय मुक्त होकर 25 नवम्बर को मतदान करें - जिला निर्वाचन अधिकारी
विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने मतदाताओं से 25 नवम्बर 2023 को भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 25 नवम्बर 2023 को जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। मतदान के लिए आवश्यक सभी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने मतदाताओं से 25 नवम्बर 2023 को मतदान केन्द्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने का आह्वान किया। उन्होने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय मुक्त मतदान के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मतदाता किसी तरह के बहकावे या प्रलोभन में आकर मतदान न करें।