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डूंगरपुर-20 नवंबर 2023 की प्रमुख खबरे

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News-नो-फ्लाइंग जोन घोषित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 22 नवम्बर को कॉलेज के समीप स्टेडियम सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि उक्त कार्यक्रम के दौरान आयोजन स्थल तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में हेलीपेड एवं सभा स्थल पर वीवीआईपी  सुरक्षा की दृष्टि से आयोजन स्थल को नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस एरिया में किसी प्रकार के ड्रोन आदि को उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रखने के निर्देश दिए हैं।

News-चुनाव ड्यूटी में लगे वाहन चालक 22-23 और शेष कार्मिक 24 नवम्बर को करेंगे मतदान
एसबीपी कॉलेज, डूंगरपुर में चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए फेसिलिटेशन सेंटर बनेंगे

जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन कार्य में लगे वाहन चालक, क्लीनर और पोस्टल बैलेट मतदान से शेष रहे कार्मिकों के लिए फेसिलिटेशन सेंटर (सुविधा केंद्र) पर 22 नवम्बर से 24 नवम्बर तक पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा रहेगी। वाहन चालक और क्लीनर राजकीय एसबीपी कॉलेज, डूंगरपुर में 22 और 23 नवम्बर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक तथा पोस्टल बैलेट से मतदान से शेष रहे सभी कार्मिक 24 नवम्बर को सुबह 7 बजे से अंतिम रवानगी तक मतदान कर सकेंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेन्द्र नागर ने डूंगरपुर, आसपुर, सागवाड़ा और चौरासी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों को फेसिलिटेशन सेंटर के लिए प्रत्येक विधानसभावार एक-एक काउंटर तथा अन्य जिले के लिए एक काउंटर स्थापित करने, आवश्यक कार्मिकों की नियुक्ति, पोस्टल बैलेट मतदान स्थल तक पहुंचाने और मतदान के बाद स्ट्रॉन्ग रूम में पोस्टल बैलेट जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा डूंगरपुर एवं अन्य जिले के पोस्टल बैलेट के लिए दो अलग-अलग काउंटर लगाकर उसमें आवश्यक कार्मिकों की नियुक्ति करेंगे।
 

News-अधिग्रहित वाहन मय दस्तावेज 22 तक उपलब्ध करवाएं वाहन स्वामी- डीटीओ

विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत अधिग्रहित किए गए सभी वाहनों के स्वामियों को 22 नवम्बर को सायं 5 बजे तक श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर में वाहन पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला परिवहन अधिकारी, डूंगरपुर अनिल माथुर ने बताया कि सभी वाहन स्वामी समय पर वाहन को संबंधित वाहनों के दस्तावेज के साथ उपलब्ध करवाएं। साथ ही वाहन का फिटनेस एवं इंश्योरेंस अनिवार्य रूप से वैध हो इनके अभाव वाहन का चुनाव कार्य में उपयोग किया जाना संभव नहीं होगा। डिफाल्टर वाहनों पर प्रवर्तन कार्यवाही कर नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जाएगा। 

चुनाव कार्य में लगे वाहनों का भुगतान वाहन स्वामी के बैंक खाते में किया जाएगा। इसके लिए सभी वाहन स्वामी वाहन के साथ निरस्त बैंक चौक या बैंक पासबुक की प्रति भिजवाएं, ताकि जिससे भुगतान संबंधित परेशानी नहीं हो। यह कोई वाहन स्वामी इस आदेश का उल्लंघन करेगा अथवा उस दिन शादी समारोह व मार्ग पर संचालित होता पाया गया या अधिग्रहित वाहन को सुपुर्द नहीं किया गया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 के तहत एक वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दण्डनीय होगा तथा साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन का परमिट एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निलम्बन एवं निरस्त की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।