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हाईकोर्ट ने 70% फीस वसूलने के आदेश पर 9 अक्टूबर तक लगाईं अंतरिम रोक  

5 अक्टूबर सुनवाई 
 
निजी स्कूल फ़ीस वसूली के मामले में राजस्थान हाइकोर्ट से प्रदेश के लाखो अभिभावकों को राहत मिली हैं

निजी स्कूल फ़ीस वसूली के मामले में राजस्थान हाइकोर्ट से प्रदेश के लाखो अभिभावकों को राहत मिली हैं। एकल्पीठ के 7 सितम्बर का दिए इस आदेश पर 9 अक्तूबर तक अंतिम रोक लगा दी गयी हैं । 

एकल पीठ के फ़ैसले पर रोक लगाने से स्कूल संचालक अब अभिभावकों से फ़ीस वसूली नहीं कर सकेंगे। एकलपीठ ने पिछले दिनो ट्यूशन फ़ीस वसूलने की अनुमति दी थी। जिसके ख़िलाफ़ अभिभावकों ने खंडपीठ में याचिका दायर कर राहत माँगी थी। 

अदालत ने मामले की सुनवाई 5 अक्तूबर तय की हैं। निजी शिक्षण संस्थाओ की ओर से कहा गया था कि वे सीबीएससी के निर्देश से अप्रेल से ही स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लासेंज दे । लॉक डाउन में स्कूल टीचर्स को भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में फ़ीस न देने पर निजी स्कूल का बड़ा नुक़सान हो रहा हैं। राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगानी चाहिए । वही हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने इनकार कर दिया है ।