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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

50 हज़ार रूपए का जुर्माना, लगातार 2 दिनों में दूसरा बड़ा फैसला

 

उदयपुर 18 जून 2022 । जिले की पोक्सो कोर्ट ने लगातार दुसरे दिन नाबालिग के दुष्कर्मी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हज़ार रूपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। 

दरअसल 15 वर्षीया पीड़िता की मां ने 28 जून 2020 को साकरोदा थाने में आरोपी युवक द्वारा उसकी बेटी से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर जान पहचान बढ़ाई और उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ खोटा काम करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 

पीड़िता की माता की रिपोर्ट के आधार पर साकरोदा थाना पुलिस ने आईपसी को धारा 363,366,376,120 बी एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर अनुसन्धान शुरू किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 

पीड़िता की माता ने आरोपी द्वारा उसकी बेटी को एक दोस्त के द्वारा एक होटल पर बुलवाना और उस होटल के कमरे में लेजाकर उसके साथ खोटा काम करने का गंभीर आरोप लगाया था। 

कोर्ट ने सभी गवाहों और तथ्यों के आधार पर सभी आरोपों को सही मानते हुए शनिवार 18 जून को उसे 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रूपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई हैं। गौरतलब हैं की उदयपुर न्यायलय का दुष्कर्म के मामले में 2 दिनों में ये दूसरा बड़ा फैसला हैं।