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कोरोना पॉजीटिव के होम आईसोलेशसन के लिए निर्देश जारी
 

जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने एक आदेश जारी कर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के होम आईसोलेशन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं।
 
आदेशानुसार ऐसा कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जो प्राथमिक स्तर से ईलाज करने वाले चिकित्सा अधिकारी वेरी माइल्ड/प्री-सिम्पटोमेटिक केस के रुप में क्लिनिकली असाईन किया जाएगा तथा होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त बताया जाएगा। इसके साथ ही उसके घर में कम्पलीट सेल्फ आइसोलेशन के लिये अलग से कमरा मय बाथरूम उपलब्ध होगा एवं शेष परिवार के व्यक्तियों को भी होम क्वारेन्टीन में रहने के लिये भी पर्याप्त कमरे एव टायलेट उपलब्ध होना चाहिए। रोगी स्वयं एवं उसके परिवार के सभी सदस्य होम आईसोलेसन के लिये सहमत हो एवं इस आशय का सहमति पत्र देना होगा। इसके साथ ही रोगी के पड़ौसी की सहमति एवं दो पड़ौसी द्वारा निष्पादित निर्धारित प्रारूपानुसार प्रतिभूति पत्र देने के लिये तैयार होना चाहिए।
 

उदयपुर, 13 मई 2020 । जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने एक आदेश जारी कर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के होम आईसोलेशन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं। इन आदेश के तहत होम आईसोलेशन के लिए पात्रता, होम आईसोलेशन की शर्तों के साथ इसकी विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है।

यह रहेंगी पात्रता की शर्तें

आदेशानुसार ऐसा कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जो प्राथमिक स्तर से ईलाज करने वाले चिकित्सा अधिकारी वेरी माइल्ड/प्री-सिम्पटोमेटिक केस के रुप में क्लिनिकली असाईन किया जाएगा तथा होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त बताया जाएगा। इसके साथ ही उसके घर में कम्पलीट सेल्फ आइसोलेशन के लिये अलग से कमरा मय बाथरूम उपलब्ध होगा एवं शेष परिवार के व्यक्तियों को भी होम क्वारेन्टीन में रहने के लिये भी पर्याप्त कमरे एव टायलेट उपलब्ध होना चाहिए। रोगी स्वयं एवं उसके परिवार के सभी सदस्य होम आईसोलेसन के लिये सहमत हो एवं इस आशय का सहमति पत्र देना होगा। इसके साथ ही रोगी के पड़ौसी की सहमति एवं दो पड़ौसी द्वारा निष्पादित निर्धारित प्रारूपानुसार प्रतिभूति पत्र देने के लिये तैयार होना चाहिए।

होम आईसोलेशन की शर्तें  

आदेश में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति के घर पर 24 घंटे केयर गिवर होना चाहिये तथा ऐसे केयर गिवर और हॉस्पीटल के बीच में कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए। केयर गिवर तथा घर में रहने वाले सभी निकट सम्पर्क व्यक्तियों को चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार तथा प्रोटोकॉल के तहत् हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफिलैक्सिस लेनी होगी। होम आइसोलेशन होने वाले मरीज, केयर गिवर तथा परिवार के सभी निकट सम्पर्क व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप तथा राज कोविड इन्फो एप डाउनलोड करना होगा, तथा इसे हर समय एक्टिव रखना होगा। रोगी को उसकी नियमित स्वास्थ्य जांच तथा स्वास्थ्य स्थिति की नियमित सूचना स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी, कन्ट्रोल रुम, नियुक्त दल एवं अन्य सक्षम प्राधिकारी को देने के लिए सहमति देनी होगी साथ ही कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या होने पर सैल्फ रिर्पोटिंग करनी होगी।

रोगी के अतिरिक्त उस घर में रहने वाले उसके केयर गिवर व अन्य व्यक्तियों को भी होम क्वारेन्टीन में रहना होगा। रोगी, उसके केयर गिवर, और उसके घर में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन अपने शारिरिक तापमान व अन्य स्वास्थ्य दशाओं की बार-बार जाँच की जाएगी व कोई भी असामान्य/कोविड-19 के लक्षण यथा सर्दी, खांसी, जुकाम व श्वास की तकलीफ आदि होने की दशा में तत्काल रिपोर्ट की जायेगी। रोगी द्वारा अपने आक्सीजन लेवल की भी मोनिटरिंग की जायेगी। इसके लिए आवश्यक उपकरण यथा थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं यथा ट्रीपल लेयर मेडिकल मास्क, ग्लब्स आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर की जाएगी।

रोगी, उसके केयर गिवर और उसके घर में रहने वाले व्यक्तियों को होम क्वारन्टीन के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी गाइडलाइन, प्रोटोकॉल, आदेश-निर्देश की पालना करनी होगी। केवल सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने के पश्चात् ही होम क्वारन्टीन की समयावधि समाप्त हो सकेगी।

यह रहेगी प्रक्रिया

मुख्य चिकित्सा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों जो होम आईसोलेशन की सभी शर्ते पूरी करते हैं, उनकी प्रभावी देखभाल/मोनेटरिंग के लिये क्षेत्रवार पृथक से टीम नियुक्त करेंगे। महाराणा भुपाल राजकीय चिकित्सालय अधीक्षक द्वारा ऐसे सभी रोगी जो होम आईसोलेशन की पात्रता रखते हैं उनके ईलाज करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर नोडल ऑफिसर होम आईसोलेशन को प्रतिदिन उपलब्ध कराई जायेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होम आईसोलेशन प्रस्तावित घरों की सूची नगर निगम, उदयपुर व उपखण्ड अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। यदि कोई कोविड रोगी पूर्व में ही अस्पताल में भर्ती है तो नगर निगम या उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट एवं अन्य संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त उनको होम आईसोलेशन हेतु शिफ्ट होने की अनुमति देंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर, होम आईसोलेशन द्वारा रोगी के परिवार से सम्पर्क की आवश्यक शर्ते पूर्री नहीं होने की स्थिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उनको शिफ्ट किया जाना अनुमत नहीं है।

मॉनिटरिंग की प्रक्रिया निर्धारित:

होम आईसोलेशन वाले रोगी या केयर गीवर का पृथक से व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाकर अथवा जोड़ा जाकर प्रतिदिन न्यूनतम दो बार रोगी की स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्राप्त की जाएगी। जिसकी निगरानी संबंधित प्रभारी द्वारा नियन्त्रण किया जायेगा। सीएमएचओ द्वारा इन्हें आपात स्थिति में सम्पर्क हेतु डॉक्टर व एम्बुलेंस का नंबर दिया जाएगा। रोगी के होम आइसोलेशन में भर्ती होने के उपरान्त सीएमएचओ कीे टीम द्वारा साफ-सफाई,  संक्रमण रोकथाम, निमित दवाई, शरीर तापमान, पल्स रेट चेक करना आदि के बारे में सूचित करना होगा तथा रोगी के स्मार्ट फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवाया जाएगा।
रोगी/केयर गिवर को रोग की निगरानी की मुख्य जानकारी यथा-पल्स रेट, रक्त ऑक्सीजन के स्तर शरीर तापमान, लक्षण को उपकरण कैसे जांचा जाता है, की जानकारी दी जाएगी। उनसे आश्वस्तता ली जावेगी कि वे इन उपकरणों से जांच कर रोगी की स्थित के बारे में दिन में दो बार सूचना उन्हें जोडे़ गये वाट्सअप ग्रुप में डाले। इसकी दैनिक मोनीटरिंग का कार्य क्षैत्र के लिए मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थय अधिकारी द्वारा नियुक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के स्तर से किया जाएगा।

कोविड-19 पोजिटिव के उपचाराधीन, होम आईसोलेशन में स्वास्थ्य संबंधित आपात स्थिति होने पर इसका प्रबन्धन अधीक्षक, राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर के द्वारा किया जाएगा। आपात स्थिति में रोगी के शिफ्टिंग की कार्यवाही, क्षेत्र के लिए मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थय अधिकारी द्वारा नियुक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के स्तर से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के नियंत्रण कक्ष से समन्वय स्थापित करते हुए की जाएगी।

क्षेत्र के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नियुक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के स्तर से होम आईसोलेट रोगी के रिपीट टेस्ट सेम्पल नतीजे, सामान्य शारीरिक स्थिति व अन्य के अनुसार कोविड-19 पोजिटिव रोगी के कोविड मुक्त होने के संबंध में अनुशंषा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर  को प्रेषित की जाएगी जहां से रोगी के कोविड मुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

आदेशानुसार क्षेत्र के लिए सीएमएचओ द्वारा नियुक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा नगर निगम सतर्कता टीम द्वारा इन घरों की नियमित रूप से विजिट की जायेगी तथा निर्धारित प्रोटोकॉल/आदेश की पालना का परीक्षण करेंगे। इन्सीडेन्ट कमाण्डर इनके द्वारा की गयी विजिट और उसके रिपोर्ट पर्यवेक्षण करेंगे तथा स्वयं भी विजीट तथा नियमित वी.सी. के जरिये इन परिवारों से सम्पर्क में रहेंगे।

यदि किसी रोगी/परिवार द्वारा होम आईसोलेशन या होम क्वारंटीन के निर्धारित शर्तो/प्रोटोकॉल/आदेशों की अवहेलना की जाती है तो क्षेत्र के लिए मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थय अधिकारी द्वारा नियुक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अथवा इन्सीडेन्ट कमाण्डर द्वारा उन्हें यथा स्थिति कोविड केयर सेन्टर या स्टेट क्वारंटीन सेन्टर भेजा जा सकेगा, साथ ही उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी प्रस्तावित/क्रियान्वित की जा सकेगी। इसके अलावा संबंधित थानाधिकारी एवं अन्य पुलिस कार्मिकों द्वारा भी निरन्तर इन घरों का पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा निर्धारित शर्तो/प्रोटोकॉल/आदेशों की अवहेलना की दशा में विधिक कार्यवाही की जावेगी साथ ही इन्सीडेन्ट कमाण्डर/चिकित्सा अधिकारी/निगम कार्मिकों द्वारा चाहे जाने पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इन्सीडेन्ट कमाण्डर अपने जोन में उक्त समस्त प्रक्रियाओं की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु प्रभारी एवं उत्तरदायी रहेंगे। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), उदयपुर होम आईसोलेशन के लिए निर्णयन तथा चिकित्सा संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु जिम्मेदार भी होंगे