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राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाने पर निगम ने फिर जारी किए नोटिस

दर्ज होंगी एफआईआर

 

उदयपुर 2 मई 2024। नगर निगम ने फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न स्थानों पर राजकीय राजकीय एवं सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने के कारण नोटिस दिया है। निगम सख्ती करते हुए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाएगी।

नगर निगम आयुक्त आईएएस राम प्रकाश ने बताया कि उदयपुर शहर में किसी भी सार्वजनिक/राजकीय संपत्ति पर बैनर एवं पोस्टर नहीं चिपकाने हेतु अपील की गई थी। लेकिन निगम द्वारा की गई अपील को नजरअंदाज करते हुए फिर से सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाए गए जिससे शहर की खूबसूरती बिगड़ रही है। इसको लेकर नोटिस जारी किए हैं यदि उक्त संबंधित व्यक्ति द्वारा नोटिस की पालना नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

इन धाराओं में होगी कार्यवाही

नगर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने बताया कि नगर निगम द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 द्वारा 297 क के तहत नोटिस जारी किया। संस्था या व्यक्ति विशेष द्वारा यदि नोटिस की पालना नही की जाती है तो निगम पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। निरीक्षक डांगी ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 द्वारा 297 क के तहत प्रथम अपराध कारित करने पर एक वर्ष तक का कारावास के साथ न्यूनतम जुर्माना पांच हजार एवं अधिकतम दस हजार तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है, तथा पश्चातवर्ती अपराध कारित करने पर दो वर्ष तक कारावास अथवा न्युनतम दस हजार एवं अधिकतम बीस हजार जुर्माने तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।अतः कोई भी संस्था या व्यक्ति नगर निगम क्षेत्र में स्तिथ राजकीय और सार्वजनिक संपत्ति पर बैनर पोस्टर या स्टीकर नही चिपकावे।