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महिला की आंख फोड़ने के आरोपी को 7 साल की कैद 

आरोपी की पत्नी को दो वर्ष की अवधि के लिए 25 हजार रुपए के बंध पत्र व इतनी ही राशि की प्रतिभूति पेश करने पर रिहा कर दिया

 

उदयपुर 20 सितंबर 2022 । ज़िले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में करीब 11 साल पहले छत पर कपड़े सुखा रही महिला पर पत्थर फैंकने और आंख फोड़ने के मामले में एडीजे क्रम 5 न्यायालय ने एक आरोपी को विभिन्न धाराओं में सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं उसकी पत्नी को दो वर्ष की अवधि के लिए 25 हजार रुपए के बंध पत्र व इतनी ही राशि की प्रतिभूति पेश करने पर रिहा कर दिया।

झाड़ोल थाने में खेमराज दर्जी ने 21 जुलाई 2011 को रिपोर्ट दी थी कि 20 जुलाई को सुबह करीब पौने आठ बजे उसकी पत्नी सीतादेवी छत पर कपड़े सुखाने गई, जहां आरोपी धूलसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत ने उस पर पत्थर फैंके। वह नीचे गिरी तो चेहरे पर पत्थर उठाकर मारने से उसकी एक आंख फूट गई। 

वहीं अन्य आरोपियों में बसंतीदेवी, रूपसिंह व लालू ने गोफण से उस पर पत्थर बरसाए, जिससे उसे जान बचाकर भागना पड़ा। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां सीतादेवी की आंख से टुकड़े निकाले गए। 

मामले की सुनवाई दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक मुस्तकिल खान ने 18 गवाह और 16 दसतावेज पेश किए तथा आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने में सफल रहे। दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी ने आरोपी धूलसिंह को भादंसं की धारा 323/34 में छह माह कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माना व 326 में सात वर्ष कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।