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बागेश्वर धाम के प. धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ़्तारी पर जोधपुर हाईकोर्ट ने लगाईं रोक

भड़काऊ भाषण को लेकर हाथीपोल थाने में दर्ज हुआ था मामला 

 

उदयपुर। सोमवार को जारी हुए आदेश में कोर्ट ने उदयपुर के हाथीपोल थाने में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ दर्ज मामले में उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब हैं की हिंदू नव वर्ष के दिन उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित सभा के दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा दिए गए बयानों को पुलिस द्वारा भड़काऊ बयान मानते हुए उनके खिलाफ और शहर के हाथीपोल थाने में मामला दर्ज किया गया था। इसी के साथ देर रात राजसमंद पुलिस द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग से उदयपुर के रहने वाले 5 युवाओं को भी बदमाशी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने शहर के कोर्ट चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया था और धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को हटाने और पांचो लड़कों को रिहा करने की मांग को लेकर रोड भी जाम किया था, इसके बाद से ही हिंदू संगठनों में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने को लेकर काफी रोष है और विभिन्न संगठनों द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रशासनिक अधिकारियों को धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मामला हटाने को लेकर कई बार ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं।