बहुचर्चित दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए जज ने लिखी कविता
उन्होंने इस निर्मम हत्या और दुष्कर्म के मामले के आरोपी को सजा सुनाने के साथ ही अपनी भावना को कविता के रूप में दर्शाया
उदयपुर के बहुचर्चित दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए उदयपुर जिला एवं सेशन न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी संजय भटनागर ने अपनी भावनाओं को 10 पंक्तियों की एक कविता में जाहिर किया। उन्होंने इस निर्मम हत्या और दुष्कर्म के मामले के आरोपी को सजा सुनाने के साथ ही अपनी भावना को कविता के रूप में दर्शाया।
भटनागर ने लिखा कि आरोपी कमलेश द्वारा जब अपराध को कार्य किया जा रहा था उसे समय निश्चित रूप से उसे बेटी की आत्मा की आह और पीड़ा की कल्पना इस कविता की पंक्तियों के जरिए की जा सकती है।
साथ ही भटनागर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी की माता-पिता के लिए भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन दोनों ने अपने इकलौते बेटे के प्रेम में वशीभूत होकर कानून की मदद नहीं करते हुए उसे बचाने का प्रयास किया।
गौरतलब है की उदयपुर के समीप मावली के गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में उदयपुर की पोक्सो कोर्ट नंबर दो ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थीं और इस अपराध में उसके माता-पिता को साक्ष्य छुपाने के आरोप में 4-4 साल की सजा सुनाई थीं। और 60 दिनो के लिए उनकी सजा को ससपेंड करते हुए उनके बैल पर रिहा किया था।
29 मार्च 2023 को उदयपुर के समीप एक गांव में एक नाबालिग बच्ची को आरोपी द्वारा निशाना बनाया गया था। उसने पीड़िता को अपने घर में ले जा कर उसके साथ गलत काम किया और फिर उसकी हत्या कर अपने माता पिता के साथ मिलकर उसके शव के 10 टुकड़े कर उसे पास के एक खाली पड़े मकान में छुपा दिया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन था और इस दौरान कोर्ट के समक्ष 42 गवाह और 170 से अधिक दस्तावेज पेश किए गए थे।