एक सप्ताह से न तो लर्निंग लाइसेंस बन रहे हैं और न ही स्थायी लाइसेंस
उदयपुर,12 फरवरी 2024। भारत सरकार अंडर सेक्शन 4 के तहत हर भारतीय को लर्निंग लाइसेंस रखने की इजाजत देती है। इसे आप 16 साल की उम्र में भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 50 सीसी से कम इंजन क्षमता का मोटरयान चलाने की ही अनुमति मिलती है। इसे विदाउट गियर व्हीकल के लाइसेंस भी कहा जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पहला कदम लर्निंग लाइसेंस माना जाता है। इसके छह महीने के भीतर आपका स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है।
आरटीओ में अमूमन रोज 100 लर्निंग और 70 से 80 स्थायी लाइसेंस बनते हैं। पिछले एक सप्ताह से परिवहन विभाग की "सारथी" साइट नही चलने के कारण ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कार्य नही होने से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक परेशान हैं। इससे शहरवासियों के न तो लर्निंग लाइसेंस बन रहे हैं और न ही स्थायी लाइसेंस। कई लोगों के लर्निंग लाइसेंस को स्थायी में बदलने की आखिरी तारीख भी निकल गई है, ऐसे में उन्हें अब फिर से लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा।
सरकार ने लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सारथी नाम से पोर्टल तैयार किया है, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी के चलते आवेदक के दस्तावेज और फोटो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। सारथी पोर्टल खोलने पर अंडर मेंटेनेंस या एरर बताया जाता है।
जिला परिवहन अधिकारी अनिल सोनी का कहना है कि विभाग की घोषणा के बाद ई-आरसी और ई-ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। इसलिए पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। नेशनल इनफोरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) को इस समस्या के बारे में बता दिया है। अगले सप्ताह तक इसका समाधान हो जाएगा।