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वार्ड 64 में घटिया निर्माण को देख उखड़े महापौर

महापौर ने किया निर्माण कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण, जांच में मिली गड़बड़ी

 

उदयपुर 21 जून 2024। शुक्रवार को नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक वार्ड 64 में चल रहे निर्माण कार्य का औचक निरिक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण में कार्यकारी एजेंसी द्वारा किए जा रहे कार्य में भारी गड़बड़ी उजागर हुई जिसको देखकर महापौर में रोष व्यक्त करते हुए ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंगवी ने बताया कि शुक्रवार को महापौर गोविंद सिंह टॉक वार्ड 64 में चल रहे निर्माण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। महापौर के अनुसार पत्रावली को देखने पर पाया कि जी शिड्यूल एवं कार्यादेश में किए जाने वाले कार्य के उपयोग हेतु कंक्रीट एम 30 अंकित किया हुआ है जब कि वास्तव में मौके पर मिक्स 05 के आसपास ही है। ठेकेदार द्वारा बहुत ही घटिया स्तर का कार्य किया जा रहा है। सीसी रोड की मोटाई भी कम पाई गई। इस प्रकार के घटिया कार्य से ही निगम बदनाम हो रहा है। 

महापौर ने बताया कि कार्यादेश में कार्य प्रारम्भ कि दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 थी और कार्य को 4 दिसंबर, 2023 को हर हाल में पूरा करना था। ठेकेदार फर्म मेवाड कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा विलंब से पूरी तरह घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। महापौर ने कहा कि कार्य समाप्ति दिनांक के छः माह पश्चात तक कार्य करना और वो भी इतना गुणवत्ता के विपरीत कार्य करना लापरवाही की पराकाष्ठा है जो किसी भी तरह से बर्दास्त योग्य नही है। 

ठेकेदार होगा ब्लैकलिस्टेड, अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक ने निगम अधीक्षण अभियंता मुकेश पुजारी को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए हैं कि कार्यकारी एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए इस कार्य से संबंधित सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जावे जिससे इस प्रकार के घटिया कार्य की पुनरावृत्ति नहीं हो। 

कार्य प्रारंभ करने से पहले देनी होगी सूचना

नगर निगम महापौर गोविंद से टांक ने निगम अधीक्षण अभियंता मुकेश पुजारी को स्पष्ट कहा है कि अब से जो भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा एवं उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बराबर जानकारी उन्हें उपलब्ध करानी पड़ेगी होगी तथा यदि कोई कार्य समय पर नहीं किया है तो उसका कारण एवं किसकी अनुमति से कार्यकारी एजेंसी की समय सीमा बढ़ाई गई है उसका वर्णन उक्त कार्य आदेश में नोट करना होगा अन्यथा संबंधित फर्म के साथ-साथ अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।