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वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं तो ज़िला कलेक्ट्री में "नो एंट्री"

मास्क और वैक्सीनेशन सर्टिफेकेट को लेकर ज़िला प्रशासन की ओर से सख्ती

 

ज़िला कलेक्टर ताराचंद मीणा के निर्देश पर बुधवार से ज़िला कलेक्ट्री में नो वैक्सीन, नो एंट्री की व्यवस्था लागू कर दी हैं

तीसरी लहर में कोरोना महामारी के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नई कोरोना गाइडलाइन के बुधवार से प्रभावित होने के साथ ही उदयपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए तैयारी कर ली है। मास्क और वैक्सीनेशन को लेकर ज़िला प्रशासन की ओर से सख्ती कर दी गई है। 

ज़िला कलेक्टर ताराचंद मीणा के निर्देश अनुसार बुधवार से ज़िला कलेक्ट्री में नो वैक्सीन, नो एंट्री की व्यवस्था लागू कर दी हैं। नई गाइडलाइन लागू होने के बाद बुधवार सुबह से कलेक्ट्री में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कलेक्ट्री गेट पर ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया गया। नई गाइडलाइन के अनुसार अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मास्क नहीं होगा तो उन लोगों को कलेक्ट्री में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

पालना नहीं करने पर होगी कार्रवाई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अशोक कुमार ने व्यापारिक संघों के प्रतिनिधियों से कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में शहर के व्यापारिक संघों ने प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। आगे भी इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा है। 

राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के बाहर स्पष्ट रूप से डबल डोज वैक्सीनेटेड कार्यरत व्यक्तियों की संख्या प्रदर्शित नहीं की गई तो महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। जुर्माना लगाने के साथ दुकान सीज भी की जा सकती है। 

एडीएम सिटी अशोक कुमार ने वैक्सीनेशन के लिए भी अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की अपील की। जिला रसद अधिकारी गीतेशश्री मालवीय ने दुकानदारों को स्वयं मास्क पहनने और ग्राहकों से भी मास्क पहनने का आग्रह करने को कहा। इस दौरान व्यापारिक संघों से सुझाव भी मांगे गए। सभी उपस्थित व्यापारिक संघों के प्रतिनिधियों ने कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने में प्रशासन का पूरा सहयोग करने की प्रतिबद्धता जाहिर की।