पाकिस्तानी टॉफी बेचने वाले दुकानदारो पर होगी सख्त कार्रवाई
सैंपल में दोषी पाए जाने पर किया जाएगा दंडित
दिसंबर 2022 में उदयपुर में पाकिस्तान में बनी बीफ जिलेटिन टॉफ़ी कुछ दुकानों पे बेचने का मामला सामने आया था। जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी और चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग की टीम ने मोके पर पहुँच कर इन टॉफ़ी को जब्त कर जांच के लिए भेजा गया था। जिसकी रिपोर्ट् गुरुवार को सामने आई। रिपोर्ट्स में इन टॉफ़ी (चिली मीली) को असुरक्षित और गलत ब्राण्ड की बताई गयी है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी शंकर लाल बामनिया ने उदयपुर टाइम्स टाइम्स से बातचीत में बताया की चिकित्सा विभाग की टीम ने इन टॉफी का सैंपल लिया और लैब में भेजा, जिसकी रिपोर्ट्स दो श्रेणियों में है जिसका सेवन करना असुरक्षित है और दूसरी जो गलत ब्राण्ड की बताई गयी है।
सीएमएचओ डॉ.बामनिया ने बताया की 14 दिसंबर को मुझे एक व्यक्ति ने दफ्तर आकर इसकी शिकायत की थी उसने मुझे इन टॉफ़ी का सैंपल दिखाया था .यह टॉफी खासकर बच्चो के लिए बनाई जाती है इसे “चिली-मिलि” कहते है,एक पैकेट 20 रूपए का मिलता है रंगीन पैकिंग वाली इन थेली में साफ़ शब्दोँ में लिखा है, ’मेड इन पाकिस्तान’ साथ ही एड्रेस के रूप में मैन्युफैक्चर्ड बाई इस्माईल इंडस्ट्री लिमिटेड C-230,एचआईटीई हब, बलूचिस्तान लिखा है.
इस पर मेंने तुरंत फ़ूड इंस्पेक्टर को जांच के लिए रवाना किया। मौके से टॉफी जब्त की और सैंपल लिया। टॉफी पर मेड इन पाकिस्तान और उसके कंटेंट पर बीफ जिलेटिन लिखा था। शहर के पुलिस कंट्रोल रूम से महज पच्चास मीटर की दूरी पर बीफ जिलेटिन से बनी टॉफी बेचीं जा रही थी उस दुकानदार को अब एक नोटिस दे दिया गया है। असुरक्षित टॉफी की बिक्री को लेकर और तीस दिनों में उन्हें इसको लेकर स्पष्टीकरण देना होगा।
बामनिया ने कहा दुकानदार से फिर सैंपलिंग लिए जा सकते है और फिर भी रिपोर्ट में यही पाया गया तो सख्त करवाईं की जाएगी। बामनिया ने कहा कि यदि इसके अलावा उत्पाद असुरक्षित पाया जाता है तो मामले की सुनवाई एडीम अदालत में की जाएगीं.और इससे मिसब्राण्डेड कहा गया है तो इससे सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला पेश होगा। अगर दुकानदार दोषी पाया जाता है तो उसे गैर जमानती अपराध के तहत दंडित किया जाएगा।