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मावली केस में 11 दिन में चालान पेश कर देगी पुलिस

पुलिस द्वारा तैयार की गई फाइल में गंभीर धाराएं लगाई गई है जिसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान है

 

उदयपुर 8 अप्रैल 2023। ज़िले के मावली थाना इलाके में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस महज 11 दिन में चालान पेश कर देगी। उदयपुर पुलिस की तैयारी है की वह 11 अप्रैल को कोर्ट में आरोपी कमलेश राजपूत खिलाफ चालान पेश कर दे। पुलिस द्वारा तैयार की गई फाइल में गंभीर धाराएं लगाई गई है जिसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान है।

उदयपुर की मावली थाना इलाके के लोपड़ा गांव में हुई सनसनीखेज घटना से आमजन के साथ-साथ पुलिस अधिकारी भी खासे व्यथित हैं। यही वजह है कि मामले की गंभीरता और आरोपी कमलेश राजपूत की निर्ममता को देखते हुए मामले को ऑफिसर स्कीम केस के तहत लेने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में आरोपी को सजा दिलाने के लिए एक केस ऑफिसर भी नियुक्त किया जाएगा। उदयपुर पुलिस 11 अप्रैल को चार्ज शीट पेश करने की तैयारी कर चुकी है, जिसमें डीएनए रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के साथ-साथ गवाहों को भी पेश करेंगे। पुलिस ने आरोपी कमलेश के खिलाफ 4 सीट में धाराओं को भी जोड़ दिया है।

कमलेश राजपूत पर लगी है कई गंभीर धाराएं 

धारा 363, 366A, 342, 302, 201, 376(ए) (बी) लगी है। एफआईआर के पोक्सो एक्ट की धारा 3 (2) (वीए)(वी), एससीएसटी एक्ट की धारा 88 जेजे भी लगाई गई। आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 भी लगी है। धारा 302, 376 में आजीवन कारवास के साथ साथ मृत्युदंड का भी प्रावधान।

दिल दहला देने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में लोगों में रोष है और सभी इस घटना की निंदा करते हुए इस घटना में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इसी के चलते 1 दिन पूर्व शुक्रवार को मुस्लिम समाज के युवा भी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और उन्होंने भी ज्ञापन सौंपते हुए बालिका के हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और फांसी की सजा की मांग की थी। 

इसी कड़ी में शनिवार को विभिन्न महिला संगठनों ने भाजपा के बैनर तले कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और घटना की निंदा करते हुए सरकार पर कई सवाल खड़े किए। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपने हाथ में गुड़िया लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीएम का पुतला भी फूंका। 

महिलाओं ने डिमांड की कि इस मामले को गंभीरता से लेते आरोपियों को फांसी की सजा दिलाएं जिससे समाज में एक ऐसा उदाहरण बन सके कि आने वाले वक्त में ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। इसके चलते बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हुई  और उन्होंने अपने हाथ में तकिया और गुड़िया लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की।

दरिंदे कमलेश राजपूत ने बड़े ही निर्मम तरीके से 9 साल की मासूम को पहले तो बहला-फुसलाकर अपने घर में बंधक बनाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने के दौरान गला दबाकर हत्या कर दी। अपने इस कुकृत्य को छुपाने के लिए कमलेश राजपूत ने मासूम बच्ची के शरीर के छुरी और पत्थर 10 टुकड़े कर खंडहर में फेंक दिए थे। इस घटना को लेकर पुलिस द्वारा गंभीर धाराएं लगाते हुए इस वहशी दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दिलाने की तैयारी की है।

पुलिस द्वारा लगाई गई धाराओं में नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करना, अवैध रूप से बंधक बनाना, हत्या, सबूत मिटाना और झूठी जानकारी देना सहित दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के साथ-साथ हथियार रखने और एससी एसटी वर्ग के साथ अपराध कारित करने के मामले में आरोपी मानते हुए चार्जशीट तैयार की है। 

फिलहाल पुलिस मासूम से बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या करने वाले कमलेश राजपूत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रही है। उसके बाद शव को ठिकाने लगाने में सहयोगी रहे उसकी कलयुगी मां कैलाश कुंवर और हत्यारे कमलेश राजपूत का पिता रामसिंह राजपूत के खिलाफ अलग से चार्जशीट पेश की जाएगी।