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फूड सेफ्टी में राजस्थान की खराब स्थिति 100 में से 38 अंक मिले 

पैरामीटर के आधार पर खराब स्थिति रहने के कारण राजस्थान को 18वां नंबर हासिल

 
खराब स्थिति रहने का कारण मिलावटखौरों को नाममात्र का जुर्माना देकर छोड़ना 

केंद्र के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथोरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ओर से फूड सेफ्टी इंडेक्सकी रिपोर्ट में जारी की गई है। जिसमें पैरामीटर के आधार पर खराब स्थिति रहने के कारण राजस्थान को 18वां नंबर हासिल हुआ है। पिछले साल की तुलना में 16 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पहले और दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे पर केरल का स्थान रहा। राजस्थान को शिकायत पर कार्यवाही, रिपोर्ट, फूड टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर व सर्विलेंस, मेनपावर, प्रशिक्षण, जागरुकता और कंज्यूमर एंपावरमेंट के मामले में 100 में से 38 अंक हासिल हुए है।

यह सभी इसलिए है क्योंकि फूड सेफ्टी एक्ट में केवल नाम मात्र की सजा दी जाती है। प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नहीं। वहीं फुल अभिहित अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती। वहीं जो दुकानदार मिलावटी सामान बेचते है उन्हें नाममात्र का जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता है।